वक्फ संपत्तियों की जांच के लिए संसदीय समिति का सख्त रुख
संसदीय समिति ने वक्फ (संशोधन) विधेयक पर विचार करते हुए विभिन्न राज्यों से वक्फ बोर्डों द्वारा दावा की गई संपत्तियों की विस्तृत जानकारी मांगी है। समिति ने वक्फ अधिनियम की विवादित धारा 40 के तहत संपत्तियों की प्रामाणिकता की पुष्टि और अद्यतन स्थिति की जानकारी तलब की है।
सच्चर समिति की रिपोर्ट के आधार पर मांगा ब्योरा
समिति ने 2005-06 में सच्चर समिति द्वारा चिन्हित अनधिकृत कब्जों वाली संपत्तियों की जांच के लिए सभी संबंधित राज्यों को निर्देश दिए हैं। इन संपत्तियों में दिल्ली में 316, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 60-60, कर्नाटक में 42, मध्य प्रदेश में 53, और ओडिशा में 53 संपत्तियां शामिल हैं।
विवादित धारा 40 पर केंद्रित है चर्चा
धारा 40 वक्फ बोर्डों को यह अधिकार देती है कि वे किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित कर सकते हैं और इसकी जांच कर सकते हैं कि यह शिया वक्फ है या सुन्नी। समिति का फोकस इस धारा के तहत किए गए दावों की समीक्षा पर है, जिसे लेकर कई विवाद उत्पन्न हुए हैं।
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आगे की कार्रवाई के लिए निर्देश
समिति ने राज्यों से कहा है कि वे सच्चर समिति की रिपोर्ट की सच्चाई की पुष्टि कर विस्तृत जानकारी दें। वक्फ अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों के जरिए धारा 40 की शक्तियों पर अंकुश लगाने की तैयारी है।