जयपुर: एसपी ऑफिस के सामने लगाए गए स्थायी बैरिकेड्स को लेकर अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए इन्हें तुरंत हटाने का आदेश दिया है। अपर जिला न्यायाधीश संख्या पांच ने इस मामले में जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सार्वजनिक मार्ग को अवरुद्ध करने पर नाराजगी जताई।
याचिका में क्या कहा गया?
सीनियर एडवोकेट प्रेम नारायण हर्ष और आनंद आचार्य सहित तीन परिवादियों ने याचिका दायर करते हुए बताया कि एसपी ऑफिस के निर्देश पर मुख्य सड़क पर स्थायी बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, जिससे आवागमन बाधित हो रहा है।
- दलील: यह एक सार्वजनिक सड़क है और एसपी ऑफिस को इसे स्थायी रूप से रोकने का अधिकार नहीं है।
- एसपी ऑफिस का तर्क: विरोध-प्रदर्शनों के कारण बैरिकेड्स लगाए गए हैं।
- परिवादियों का जवाब: अस्थायी बैरिकेड्स और लोहे के एंगल पहले से मौजूद हैं, जो पर्याप्त हैं।
अदालत के निर्देश:
- बैरिकेड्स हटाने का आदेश:
- कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बैरिकेड्स अस्थायी रूप से लगाए जा सकते हैं, लेकिन स्थायी अवरोध नहीं किए जाएंगे।
- सड़कों की मरम्मत:
- अदालत परिसर और कलेक्टर परिसर के आसपास की टूटी-फूटी सड़कों को तुरंत दुरुस्त करने का निर्देश।
- पब्लिक पार्क के गेट:
- पब्लिक पार्क के सभी छह गेटों से प्रत्येक कार्यालय तक आवागमन सुचारु करने का आदेश।
पालना का आश्वासन:
पुलिस और सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अदालत में एक पत्र प्रस्तुत कर आदेशों का पालन करने का आश्वासन दिया है।