रेलवे ने ट्रेनों पर पत्थरबाजी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान किया है। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने पत्थरबाजी की घटनाओं को रोकने और अपराधियों को दंडित करने के लिए एक विशेष योजना बनाई है।
सीसीटीवी और गश्त बढ़ाई
आरपीएफ ने रेलवे ट्रैक, स्टेशनों और ट्रेनों में सीसीटीवी कैमरों की निगरानी तेज कर दी है। विशेष गश्त और पुलिस-आरपीएफ समन्वय से इन घटनाओं पर रोक लगाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
जागरूकता अभियान
संवेदनशील स्थानों पर पत्थरबाजी रोकने के लिए चौकसी बढ़ाई गई है। रेलवे स्थानीय समुदायों को इस मुद्दे पर जागरूक करने के लिए भी अभियान चला रहा है।
कानूनी प्रावधान और सजा
रेल अधिनियम की धारा 152 और 153 के तहत ट्रेनों और रेलवे संपत्ति पर पत्थरबाजी करने पर 10 वर्ष के कारावास या आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। आरपीएफ ने हाल ही में देशभर में पत्थरबाजी के 43 मामलों में प्रभावी कार्रवाई की है।
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कड़ी चेतावनी
रेलवे ने स्पष्ट कर दिया है कि पत्थर फेंकने जैसी खतरनाक गतिविधियों में लिप्त पाए जाने वाले अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। आरपीएफ इस दिशा में विशेष अभियान चला रही है।
रोहित मालवीय, सीनियर डीसीएम, कोटा का बयान
“पत्थरबाजी जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और अपराधियों को सख्त सजा दिलाने के लिए रेलवे सुरक्षा बल प्रतिबद्ध है। यात्रियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है।”

