काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) और मस्जिद प्रबंधन समिति को नोटिस जारी किया है। यह आदेश हिंदू याचिकाकर्ताओं की याचिका पर दिया गया है, जिसमें उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के ‘वजूखाना’ क्षेत्र का सर्वेक्षण एएसआई से कराने की मांग की है। हिंदू पक्ष का आरोप है कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में वीडियोग्राफी सर्वेक्षण के दौरान एक शिवलिंग मिला था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने दो हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है।
वकील वरुण कुमार सिन्हा ने बताया कि ज्ञानवापी मामला सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध था, और एक आवेदन दायर किया गया था कि वाराणसी जिला न्यायालय के सभी मुकदमों को हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर दिया जाए ताकि सभी सुनवाई एक ही अदालत में हो। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को 19 दिसंबर तक स्थगित कर दिया है और सभी याचिकाओं को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है।
16 मई, 2022 को एक दावे में यह बताया गया था कि तथाकथित ‘वजूखाना’ क्षेत्र में एक शिवलिंग पाया गया था, हालांकि अंजुमन इंतजामिया ने इसे खारिज करते हुए कहा था कि यह एक फव्वारा है। इसके बाद एएसआई से इस क्षेत्र की जांच की मांग की गई थी। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक अंतरिम आवेदन दायर किया गया था, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

