जयपुर। दिल्ली की एक कॉमर्शियल कोर्ट ने नोखा नगरपालिका द्वारा 50.31 लाख रुपये का भुगतान नहीं करने के मामले में राजस्थान सरकार की संपत्ति बीकानेर हाउस को कुर्क करने का आदेश दिया। यह आदेश सामने आते ही राजस्थान सरकार में खलबली मच गई।
बीकानेर हाउस:
दिल्ली स्थित यह संपत्ति राजस्थान सरकार के कई अहम कार्यालयों, जैसे मुख्यमंत्री कार्यालय और आवासीय आयुक्त के कार्यों के लिए उपयोग में आती है।
कुर्की आदेश पर सरकार का रुख:
राजस्थान सरकार ने कोर्ट के आदेश को चुनौती देने की तैयारी कर ली है। सरकार ने कुर्की रोकने के लिए दिल्ली कॉमर्शियल कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश करने का निर्णय लिया है। यदि वहां राहत नहीं मिलती है, तो दिल्ली हाईकोर्ट में अपील दायर की जाएगी।
मामला क्या है?
एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड ने 13 साल पहले नोखा नगरपालिका के लिए सीवरेज कार्य किया था। कंपनी ने भुगतान न मिलने पर मामला कोर्ट में पहुंचाया। कोर्ट ने नगरपालिका को सरकार का हिस्सा मानते हुए सितंबर में इकतरफा कुर्की का आदेश दिया, जिसमें सरकार का पक्ष नहीं सुना गया।
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राज्य का बयान:
अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने कहा कि कोर्ट ने सरकार को सुने बिना यह आदेश जारी किया। अब सरकार कानूनी कदम उठाने के लिए पूरी तरह तैयार है।

