


केंद्र सरकार ने ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ योजना को आगे बढ़ाने के लिए इस महीने की शुरुआत में उच्च स्तरीय रामनाथ कोविंद कमेटी की सिफारिशों को मंजूरी दी। अब सरकार इसके लिए संविधान में संशोधन की तैयारी कर रही है। इस योजना के तहत तीन प्रमुख विधेयक प्रस्तावित किए गए हैं, जिनमें से दो संविधान संशोधन विधेयक होंगे।
पहला प्रस्तावित विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से संबंधित है। इस विधेयक के लिए 50 प्रतिशत राज्यों की सहमति आवश्यक नहीं होगी। इसके तहत अनुच्छेद 82ए, 83(2), और 327 में संशोधन किया जाएगा, ताकि लोकसभा और विधानसभाओं को एक साथ भंग किया जा सके।
दूसरा संविधान संशोधन विधेयक स्थानीय निकायों के चुनावों को लोकसभा और विधानसभाओं के साथ संरेखित करने से संबंधित है। इसके लिए 50 प्रतिशत राज्यों की सहमति की आवश्यकता होगी। इसमें मतदाता सूची तैयार करने के लिए चुनाव आयोग को राज्य चुनाव आयोगों से परामर्श लेना होगा।
तीसरा प्रस्तावित विधेयक साधारण विधेयक होगा, जो केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं को अन्य विधानसभाओं और लोकसभा के साथ संरेखित करेगा। इसमें दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू-कश्मीर से संबंधित कानूनों में संशोधन का प्रावधान होगा।
- Advertisement -

उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के अनुसार, संविधान में कुल 18 संशोधन और नए प्रावधानों को जोड़ा जाएगा, ताकि ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ योजना को सुचारू रूप से लागू किया जा सके।