भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकारी स्वास्थ्य केंद्र (डीजीएचसी) का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि यह स्वास्थ्य केंद्र दिल्ली सरकार के सहयोग से वकीलों, वादियों को बुनियादी चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। यहां ब्लड रिपोर्ट, ईएनटी, बिस्तर जैसी अन्य सुविधाएं भी हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल ने कहा कि यह लंबे समय से मांग थी क्योंकि वकील सुबह से शाम तक अदालत में काम करते हैं और बहुत तनाव होता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इसलिए जरूरी है। इसमें दो डॉक्टर और बुनियादी सुविधाएं हैं। इस पहल के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश को बधाई देता हूं।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकारी स्वास्थ्य केंद्र (डीजीएचसी) का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि यह स्वास्थ्य केंद्र दिल्ली सरकार के सहयोग से वकीलों, वादियों को बुनियादी चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। यहां ब्लड रिपोर्ट, ईएनटी, बिस्तर जैसी अन्य सुविधाएं भी हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल ने कहा कि यह लंबे समय से मांग थी क्योंकि वकील सुबह से शाम तक अदालत में काम करते हैं और बहुत तनाव होता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इसलिए जरूरी है। इसमें दो डॉक्टर और बुनियादी सुविधाएं हैं। इस पहल के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश को बधाई देता हूं।
केरल के पत्रकार की याचिका पर यूपी सरकार से जवाब-तलब
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा। पत्रकार ने अपने खिलाफ दर्ज यूएपीए मामले में हर हफ्ते पुलिस को रिपोर्ट करने की जमानत शर्त में छूट देने की मांग की है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हन और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने राज्य सरकार से कप्पन की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा। कप्पन को अक्तूबर 2020 में हाथरस में एक दलित महिला से सामूहिक दुष्कर्म के बाद मौत के मामले में हाथरस जाते समय गिरफ्तार किया गया था। पीठ मामले की सुनवाई अब दो सप्ताह बाद करेगी। 9 सितंबर 2022 को शीर्ष अदालत ने कप्पन को जमानत दे दी थी। जमानत के लिए कई शर्तें रखी गई थीं। इसमें शामिल था कि जेल से रिहा होने के बाद उन्हें अगले छह सप्ताह तक दिल्ली में रहना होगा और हर हफ्ते सोमवार को यहां निज़ामुद्दीन पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना होगा। छह महीने के बाद वह केरल में अपने मूल स्थान मलप्पुरम की यात्रा कर सकता है और वहां भी उसे हर सोमवार को स्थानीय पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना होगा।
केरल में अभिनेत्री से मारपीट मामले में मुख्य आरोपी को मिली जमानत
उच्चतम न्यायालय ने केरल में 2017 में अभिनेत्री से मारपीट मामले में मुख्य आरोपी सुनील एनएस को मंगलवार को जमानत दे दी। मामले में अभिनेता दिलीप भी आरोपी हैं। न्यायमूर्ति एएस ओका और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने जमानत याचिका खारिज करने के केरल उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली सुनील की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने उनकी सात साल से अधिक लंबी कैद की अवधि पर विचार किया। कोर्ट ने माना कि मामले में मुकदमे की कार्यवाही जल्द ही समाप्त होने की संभावना नहीं है।शीर्ष अदालत ने कहा कि सुनील को उसकी रिहाई के लिए जमानत की शर्तें लगाने के लिए एक सप्ताह के भीतर ट्रायल कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए।