बीकानेर। पेटीएम का संकट कम नहीं हो रहा है, अब सरकार ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर तगड़ा जुर्माना लगाया है. फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया (FIU-IND) ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर मनी लॉन्ड्रिंग उल्लंघन के लिए 5.49 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.
दरअसल, वित्त मंत्रालय की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत नियमों का उल्लंघन करने के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर ये जुर्माना लगाया है.
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी प्रेस रिलीज में पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर इस पेनॉल्टी के बारे में जानकारी देते हुए कहा गया है कि फाइनेंशियल इंटेलीजेंस यूनिट- इंडिया ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक की कुछ इकाईयां और नेटवर्क के ऑनलाइन गैम्बलिंग जैसे गैर-कानूनी कामों में शामिल होने की जानकारी मिली थी. इस गैरकानूनी ऑपरेशंस से मिले पैसे को बैंक अकाउंट्स के जरिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक की इन इकाईयों में रूट किया गया था. जिस वजह से ये जुर्माना लगा है.
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दरअसल, पेटीएम यूपीआई सर्विसेस अगर पेटीएम पेमेंट से लिंक है तो वो 15 मार्च के बाद नहीं चलेगी. अगर इस सर्विस को जारी रखना है तो ग्राहकों और मर्चेंट को अपने पेटीएम यूपीआई को किसी और बैंक से लिंक करना होगा. इसी को लेकर RBI पिछले दिनों नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. आरबीआई ने एनपीसीआई से One 97 Communications Ltd की यूपीआई सिस्टम में थर्ड पार्टी ऐप्लिकेशन प्रोवाइडर बनने के आग्रह की समीक्षा करने को कहा है.

