Khabar21
  • होम
  • बीकानेर
  • राजस्थान
  • देश-दुनिया
  • व्यापार
  • मनोरंजन
  • धार्मिक
  • करियर
  • खेल
Reading: राजस्थान हाईकोर्ट से आसाराम को लगा बड़ा झटका, खारिज हुई याचना
Share
Aa
Aa
Khabar21
  • होम
  • बीकानेर
  • राजस्थान
  • देश-दुनिया
  • व्यापार
  • मनोरंजन
  • धार्मिक
  • करियर
  • खेल
Search
  • होम
  • बीकानेर
  • राजस्थान
  • देश-दुनिया
  • व्यापार
  • मनोरंजन
  • धार्मिक
  • करियर
  • खेल
Follow US
Khabar21 > Blog > बीकानेर > राजस्थान हाईकोर्ट से आसाराम को लगा बड़ा झटका, खारिज हुई याचना
बीकानेर

राजस्थान हाईकोर्ट से आसाराम को लगा बड़ा झटका, खारिज हुई याचना

editor
editor Published February 10, 2024
Last updated: 2024/02/10 at 10:36 AM
Share
SHARE
Chat on WhatsApp
Share News

बीकानेर। राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग से यौन शोषण के आरोप में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे आसाराम की एम्स, नई दिल्ली में सर्जरी की सलाह के बावजूद आयुर्वेद केंद्र या मेदांता अस्पताल में सर्जरी करवाने की याचना को खारिज कर दिया। न्यायाधीश दिनेश मेहता तथा न्यायाधीश विनित कुमार माथुर की खंडपीठ में आसाराम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जेएस चौधरी ने कहा कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), जोधपुर के मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में कहा गया है कि मरीज की स्थिति बहुत गंभीर है और उनका उच्च केंद्र में उपचार आवश्यक है।

मेडिकल बोर्ड ने दिया ऐसा सुझाव

मेडिकल बोर्ड ने एम्स, नई दिल्ली में उपचार का सुझाव दिया है, लेकिन चौधरी ने कहा कि याचिकाकर्ता को आयुर्वेद विज्ञान में अधिक विश्वास है और वह चाहता है कि उसका इलाज आयुर्वेद पद्धति से जोधपुर के आरोग्यधाम केंद्र या डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में करवाया जाए। उन्होंने दलील दी कि यह एक मरीज का अधिकार है कि वह अपनी इच्छा के अनुसार अपना इलाज करवाए। खंडपीठ ने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक मरीज को अपनी इच्छा से इलाज करवाने का अधिकार है, परंतु मामले के तथ्यों के आधार पर इस तरह के अधिकार को पूर्ण अधिकार नहीं माना जा सकता।

क्यों खारिज हुई याचना

- Advertisement -

याचिकाकर्ता आयुर्वेद केंद्र में इलाज करवाना चाहता है, लेकिन याचिका में इसकी प्रार्थना नहीं की गई है। पहले भी याची के समर्थकों की ओर से जिस तरीके से अनियंत्रित व्यवहार देखा गया है, एक निजी आयुर्वेद केंद्र में याचिकाकर्ता का इलाज न केवल पुलिस और प्रशासन के लिए चुनौतियां पैदा करेगा, बल्कि अशांति का कारण भी बनेगा। कोर्ट ने आयुर्वेद यूनिवर्सिटी या आरोग्यधाम केंद्र में उपचार की याचना को खारिज कर दिया। साथ ही मेदांता अस्पताल, गुरुग्राम या जयपुर के इटरनल हार्ट केयर सेंटर (ईएचसीसी) जैसे निजी अस्पताल में इलाज के अनुरोध को भी इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि याचिकाकर्ता को एम्स, नई दिल्ली में सर्जरी की सलाह दी गई है।


Share News
Chat on WhatsApp

editor February 10, 2024
Share this Article
Facebook TwitterEmail Print

Latest Post

बरछी-तलवार से हमला कर बदमाश 70 हजार रुपये लूट ले गए
बीकानेर
सदर थाना पुलिस ने 19 वर्षीय युवक को एमडी के साथ दबोचा
बीकानेर
बीकानेर में शुक्रवार को कई इलाकों में सुबह से शाम तक बिजली कटौती
crime
दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत, युवक की मौत
बीकानेर
चोरी के आरोप से टूटे युवक ने टांके में कूदकर दी जान
बीकानेर
राजस्थान में कड़ाके की ठंड जारी, 6 जिलों में अलर्ट
राजस्थान
सीबीएन ने चित्तौड़गढ़ में ड्रग फैक्ट्री का किया भंडाफोड़
crime
काम के दौरान बेहोश होकर गिरने से व्यक्ति की मौत
बीकानेर

You Might Also Like

बीकानेर

बरछी-तलवार से हमला कर बदमाश 70 हजार रुपये लूट ले गए

Published January 15, 2026
बीकानेर

सदर थाना पुलिस ने 19 वर्षीय युवक को एमडी के साथ दबोचा

Published January 15, 2026
बीकानेर

दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत, युवक की मौत

Published January 15, 2026
बीकानेर

चोरी के आरोप से टूटे युवक ने टांके में कूदकर दी जान

Published January 15, 2026
Khabar21
Follow US

© Copyright 2022, All Rights Reserved Khabar21 | Designed by Uddan Promotions Pvt. Ltd.

  • About Us
  • Contact
  • Privacy Policy
1520138487750

Removed from reading list

Undo
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?