बीकानेर। केन्द्र सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए नए कानून के जरिए 79 साल पुराने आपराधिक विधि अध्यादेश में बदलाव कर सख्त संदेश देने जा रही है। राजस्थान में पहले से ही देश का सबसे सख्त कानून है, जिसमें उम्रकैद, 10 करोड़ रुपए जुर्माना और संपत्ति कुर्क करने तक के प्रावधान हैं। यहां तक कि प्रदेश में नकल रोकने के लिए 31 साल से कानून है और नौ साल में 33 प्रकरणों में पकड़े गए 615 लोगों में से किसी को भी नए अथवा पुराने कानून में सजा नहीं हुई है। सरकार ने पिछले साल ही राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) संशोधन अधिनियम 2023 लागू कर चुकी है।

