बीकानेर। कोटा. राजस्थान के सभी कोचिंग संस्थानों के लिए शुक्रवार को 40 बिंदुओं पर नई गाइड लाइन “निर्देशिका’ जारी हुई। ये गाइड लाइन निशुल्क सभी छात्र-छात्राओं को उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे माता-पिता और बच्चों को अपने अधिकारों की जानकारी एडमिशन के समय ही मिल जाए। इसकी जिम्मेदारी कोचिंग संस्थानों की होगी। पालना के लिए सभी संस्थाओं से शपथ पत्र भरवाए जाएंगे।
राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी ने जिला जज केदार लाल गुप्ता और विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव प्रमोद शर्मा की मौजूदगी में इसका विमोचन किया। सीडब्ल्यूसी चेयरमैन हरीश गुरुबक्शानी, शुभा गुप्ता, सुनीता जैन, दिनेश शर्मा आदि मौजूद रहे।