


बीकानेर। आधार कार्ड का यूं तो ‘लाख दुखों की एक दवा’ माना जाता रहा है। किसी भी ऑफिस का कोई भी फॉर्म हो, एड्रेस वेरिफिकेशन से लेकर जन्मतिथि प्रमाण तक के लियर अगर आपके पास आधार कार्ड की कॉपी या केवल नम्बर भी है तो आपका आधा काम तो वहीं हो जाता है। लेकिन इपीएफओ के एक फैसले से अब ऐसा नहीं हो पायेगा।
ईपीएफओ ने एक सर्कुलर जारी करते हुए जन्मतिथि प्रमाण माने जाने वाले दस्तवेजों की सूची से आधार कार्ड को बाहर कर दिया है।

पीएफ खातों में अब जन्मतिथि प्रमाण के लिए, जन्मतिथि में संशोधन या अपडेट ले लिए जन्म प्रमाण-पत्र, मार्कशीट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के साथ ही किसी सिविल सर्जन द्वारा जाए सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, पेन कार्ड का प्रयोग किया जा सकेगा।