


नगरीय क्षेत्र में विस्फोटक आतिशबाज़ी हेतु अस्थाई अनुज्ञापत्र जारी किए जाएंगे
इच्छुक नागरिक कलेक्टर कार्यालय में 18 जनवरी तक कर सकते हैं आवेदन
बीकानेर, 17 जनवरी। नव निर्मित श्रीराम मंदिर अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति की स्थापना (प्राण-प्रतिष्ठा) पर आयोजित होने वाले दीपोत्सव के अवसर पर आतिशबाजी के लिए बीकानेर नगरीय क्षेत्र में विस्फोटक आतिशबाजी के भण्डारण या व्यापार हेतु अस्थाई अनुज्ञापत्र 23 जनवरी तक की अवधि के लिये जारी किये जायेगें।
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) प्रतिभा देवठिया ने बताया कि इसके लिए विस्फोटक नियम 2008 के अन्तर्गत इच्छुक नागरिक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र भरकर 18 जनवरी तक कलेक्टर कार्यालय में जमा करवा सकते हैं।
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आवश्यक दस्तावेज दो प्रतियों में जमा करवाने होंगे।
*आवश्यक दस्तावेज*
1. आवेदन पत्र (प्रारूप-एई-5) पूर्ण रूप से भरा हुआ हो।
2. प्रस्तावित स्थल का ब्ल्यू प्रिन्ट (मानचित्र) चार प्रतियों में, जिसमे आस-पास स्थित व्यावसायिक परिसर की स्थिति स्पष्ट रूप से अंकित हो। प्रस्तावित स्थल के उपर निवास न हो। (दुकान का क्षेत्रफल 9 वर्ग मीटर से कम एवं 25 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए व दुकान अग्निश्मन वाहन के पंहुच योग्य होनी चाहिए ।)
3. प्रस्तावित स्थल ऐसे परिसरों से या उसी प्रकार के विस्फोटको, ज्वलनशील या खतरनाक सामग्री के भण्डारण के लिए उपयोग किये जाने वाले किसी अन्य परिसर से न्युनतम 15 मीटर की दूरी पर होगी।
4. आवेदक के पहचान पत्र संबंधी दस्तावेज की छायाप्रति।
5. आवेदक के जन्म प्रमाण के संबंध में दस्तावेज की छायाप्रति।

6. व्यावसायिक स्थल के स्वामित्व या किरायानामा इत्यादि से सम्बन्धित दस्तावेज की प्रमाणित छायाप्रति।
7. आवेदक के पासपोर्ट साईज के फोटो आवेदन पत्र पर लगावे।
8. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र पर दो अतिरिक्त पासपोर्ट साईज फोटो।
9. प्रस्तावित स्थल का फोटो जो कॉप ना हो एवं साईज 8×10 इंच जिसमें प्रस्तावित स्थल के नीचे एवं ऊपर का स्थल स्पष्ट दिखाई दे।
10. दुकाने के किराये की स्थिति में दुकान मालिक का सहमति पत्र शपथ पत्र पर।
11. निर्धारित चैक लिस्ट पूर्ण भरी हुई एवं आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित (प्रारूप सी-1)
12. आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र (प्रारूप एस-1)
13. वर्ष 2023 में इस कार्यालय द्वारा जारी अस्थाई पटाखा अनुज्ञापत्र की छायाप्रति।
14. अपूर्ण आवेदन प्रस्तुत करने पर आवेदन अस्वीकार होने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक स्वयं की होगी।
15. जांच के पश्चात् अस्थाई आतिशबाजी अनुज्ञापत्र हेतु योग्य पाये जाने वाले आवेदकों को नियमानुसार शुल्क जमा करवाना होगा, इसके पश्चात् ही अस्थाई अनुज्ञापत्र जारी किए जाएंगे।