बीकानेर। नई दिल्ली. कर्मचारी या पेंशनभोगी महिलाएं शादी से जुड़े विवाद के मामले में अब अपने बच्चों को फैमिली पेंशन के लिए नॉमिनेट कर सकेंगी। कार्मिक, लोक शिकायत ि और पेंशन मंत्रालय ने मंगलवार को यह घोषणा की। अब तक किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद फैमिली पेंशन उसकी पत्नी या पति को दी जाती है। यदि उसका जीवनसाथी फैमिली पेंशन के लिए अयोग्य हो या उसकी मृत्यु हो गई हो, तभी बच्चे और परिवार का अन्य सदस्य फैमिली पेंशन के लिए पात्र होता है।

