


बीकानेर। केंद्र ने बड़ा कदम उठाते हुए 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक विकलांगता (दिव्यांगजन) वाले कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने का निर्णय लिया है। कार्मिक मंत्रालय ने आदेश जारी कर कहा कि पात्र कर्मचारियों की गय पदोन्नति के लिए 30 जून 2016 से नोशनेल आधार पर विचार किया जाएगा। नोशनल पदोन्नति पुरानी तिथि में की जाती है लेकिन इसका वित्तीय लाभ पद ग्रहण करने वाली तिथि से मिलता है।
