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बीकानेरराजस्थान

एमसीएमसी की अनुमति के बिना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रसारित नहीं होंगे विज्ञापन

editor
editor Published October 14, 2023
Last updated: 2023/10/14 at 11:15 PM
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बीकानेर। विधानसभा आम चुनाव 2023 के तहत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रसारित होने वाले प्रत्येक प्रकार के राजनीतिक विज्ञापन को मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) द्वारा पूर्व प्रमाणित होना अनिवार्य है।
जिला निर्वाचन अधिकारी भगवती प्रसाद कलाल ने इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए बताया कि समस्त प्रकार के डिजिटल मीडिया भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की श्रेणी मे आते हैं तथा इन पर समस्त राजनीतिक विज्ञापन एमसीएमसी द्वारा पूर्व प्रमाणन के बाद ही जारी हो सकेंगे।जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि? यदि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर पूर्व प्रमाणन के बिना कोई विज्ञापन जारी पाया जाता है तो संबंधित न्यूज पोर्टल या सोशल मीडिया वेबसाइट पर निर्वाचन विभाग के नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
ये है मीडिया सर्टिफिकेशन एण्ड मॉनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मीडिया सर्टिफिकेशन एण्ड मॉनिटरिंग कमेटी का गठन कर दिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि विज्ञापन पूर्व प्रमाणन या पेड न्यूज़ की जांच करने के लिए जिला स्तर पर एमसीएमसी (मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी) का गठन किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में गठित छ: सदस्यीय कमेटी में अतिरिक्त जिला कलक्टर, जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी, सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधिकारी,एक स्वतंत्र पत्रकार व सोशल मीडिया एक्सपर्ट के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के एक व्यक्ति को शामिल किया गया हैं।इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सभी राजनैतिक विज्ञापनों का अधिप्रमापण अनिवार्य
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी को प्रस्तुत किए गए विज्ञापनों को अधिप्रमाणन करने के अतिरिक्त, समिति पेड न्यूज से संबंधित शिकायतों एवं प्रकरणों की जांच भी करेगी। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विज्ञापनों की मॉनिटरिंग कर यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि राजनीतिक विज्ञापनों का प्रसारण प्रमाणीकरण के उपरांत ही किया जाए।जिला निर्वाचन अधिकारी भगवती प्रसाद ने बताया कि टीवी चैनल एवं केबल नेटवर्क पर किसी राजनीतिक दल संस्था या प्रत्याशी द्वारा प्रसारण हेतु जारी होने वाले सभी विज्ञापन पूर्व प्रमाणित करवाने होंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विज्ञापन में टीवी चैनल, केबल के साथ रेडियो एफएम चैनल, सिनेमाघर, बल्क एसएमएस, वॉइस एस एम एस में प्रसारित राजनीतिक विज्ञापन भी शामिल हैं।साथ ही जनसभाओं एवं सार्वजनिक स्थान पर दृश्य श्रव्य विज्ञापन भी प्रमाणित करवाने होंगे। इसके साथ ही सोशल मीडिया व ई-पेपर में जारी किए जा रहे राजनीतिक विज्ञापनों का भी प्रमाणन किया जाएगा। प्रमाणन हेतु निर्धारित आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे।न्यूनतम तीन दिन पहले करना होगा आवेदन
विज्ञापन अधिप्रमाण हेतु मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल, पंजीकृत राष्ट्रीय, राजकीय राजनीतिक दल व प्रत्याशी प्रसारण हेतु प्रस्तावित दिनांक से तीन दिन पूर्व विज्ञापन प्रस्तुत करने होंगे। वहीं अन्य गैर पंजीकृत दलों द्वारा विज्ञापन सात दिवस पूर्व प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज भी संलग्न करने होंगे।


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