बीकानेर। अपर सत्र न्यायाधीश संख्या 6 के पीठासीन अधिकारी पवन कुमार काला ने पत्नी पर पेट्रोल डाल उसे जिंदा जलाकर हत्या करने वाले को आजीवन कारावास और 10,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।परिवादी मोहम्मद शरीफ ने 16 नवंबर, 21 को एसपी को रिपोर्ट दी थी कि उसकी बहन शमशाद की शादी वर्ष, 09 में इन्द्रा कॉलोनी निवासी सलीम के साथ हुई थी। शादी के बाद दो जुड़वा पुत्रियां हुईं। उसके बाद सलीम दहेज के लिए परेशान करने लगा।माता-पिता से मकान बनाकर देने की मांग करता। शमशाद के पीहर वालों ने रिडमलसर में मकान बनवाकर दे दिया जिसमें वे रहने लगे, लेकिन सलीम का रवैया नहीं बदला। वह शराब पीकर शमशाद से मारपीट करता था। परिवार के गणमान्य लोगों से समझाइश भी की, लेकिन वह नहीं माना। सलीम ने 5 फरवरी, 21 की रात को अपनी पत्नी से मारपीट की और दोनों बच्चियों को धमकाया।6 फरवरी को दिन में 12 बजे मोटरसाइकिल से पेट्रोल निकालकर लाया और शमशाद पर उड़ेलकर आग लगा दी। जिंदा जलने से इलाज के दौरान 31 मार्च को उसकी मौत हो गई। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद सलीम को दोषी माना और उसे आजीवन कारावास व 10,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा नहीं कराने पर उसे दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में 13 गवाहों के बयान हुए। राज्य की ओर से मो. सलीम राठौड़ व परिवादी की ओर से पैरवी अनवर अली सैयद ने की। कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को शमशाद के परिजनों को प्रतिकर स्कीम से राशि दिलाए जाने की अनुशंसा की गई है।

