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बीकानेर

खतरनाक ज्वलनशील पदार्थों के परिवहन करने के लिए वाहन चालकों को नहीं जाना पड़ेगा अजमेर, बीकानेर में सेंटर की अनुमति

editor
editor Published July 22, 2023
Last updated: 2023/07/22 at 11:39 AM
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बीकानेर। खतरनाक और ज्वलनशील पदार्थों के परिवहन के लिए राज्य सरकार ने अधिकृत संस्थान से तीन दिवसीय प्रशिक्षण लेना अनिवार्य कर दिया है।ऐसे वाहन चालकों को प्रशिक्षण के लिए पहले अजमेर और राजसमंद जाना पड़ता था। अब उन्हें यह प्रशिक्षण बीकानेर में भी मिलेगा। राज्य सरकार ने संभाग मुख्यालय पर प्रशिक्षण केंद्र खोलने की अनुमति जारी कर दी है।
केंद्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 9 के अंतर्गत खतरनाक व ज्वलनशील पदार्थ वहन करने वाले वाहन चालकों को सरकार की ओर से अधिकृत संस्थान तीन दिन की ट्रेनिंग देकर प्रमाण पत्र जारी करेगा। बदले में आवेदन को दो हजार रुपए का शुल्क देना होगा। प्रशिक्षण संस्थान के लिए रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी संबंधित आरटीओ/डीटीओ होंगे। दोनों अधिकारियों को छह माह में एक बार संस्थान की चेकिंग करनी होगी। संस्थान को कार्मिकों की सूचना डीटीओ व आरटीओ को देनी होगी। डीटीओ अक्षय बिश्नोर्ई ने बताया कि संस्थान को सभी नियमों व समय पर हुए संशोधन की पालना करनी होगी।
संस्थान खोलने के लिए ये सब जरूरी
नवीन प्रशिक्षण संस्थान खोलने के लिए आवेदक को आरटीओ/डीटीओ के समक्ष नियमानुसार तय शुल्क जमा करवाकर आवेदन करना होगा। जांच में सबकुछ सही मिलने पर संस्थान को लाइसेंस जारी किया जाएगा। लाइसेंस की अवधि पांच वर्ष की होगी। बाद में आरटीओ को आवेदन करने पर लाइसेंस का प्रत्येक दो वर्ष के लिए नवीनीकरण किया जाएगा।
आवेदनकर्ता को मोटर वाहन अधिनियम के यातायात चिन्हों और धारा 118 के अधीन बनाए गए रोड रेग्यूलेशन की नॉलेज के साथ अंग्रेजी, हिंदी व क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। भारी वाहन चलाने के लिए कम से कम तीन साल और पेट्रोलियम कंपनी में कार्य करने का दो वर्ष अनुभव होना चाहिए।


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