बीकानेर में जूनागढ़ के सामने सब्जी मंडी के पास स्थित अग्रवाल गेस्ट हाउस में एक विदेशी नागरिक को बिना सूचना दिए ठहराने पर संचालक के खिलाफ कोटगेट थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।
सीआईडी के इंस्पेक्टर हरीश खड़गावत और सब-इंस्पेक्टर भोम सिंह की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई। गेस्ट हाउस ने विदेशी नागरिकों से संबंधित सी-फॉर्म नहीं भरा, जो आप्रवासन और विदेशी अधिनियम का उल्लंघन है।
होटल, धर्मशाला, गेस्ट हाउस या अन्य स्थानों पर विदेशी नागरिक ठहराने से पहले सी-फॉर्म भरकर ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर संबंधित के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जा सकती है।


