बीकानेर। चेक बाउंस के एक मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। Bikaner की अदालत ने संजय कंसारा उर्फ संजय ठठेरा को छह माह के कारावास और 1.50 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
न्यायिक मजिस्ट्रेट Ashish Jaipal ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी ने उधार चुकाने के लिए चेक दिया, जो बैंक में प्रस्तुत करने पर बाउंस हो गया। नोटिस देने के बावजूद आरोपी ने भुगतान नहीं किया, जिससे अपराध साबित हुआ।
मामले के अनुसार, परिवादी विजय तातेड ने बताया कि आरोपी से उसकी पुरानी जान-पहचान थी। आरोपी ने पारिवारिक आवश्यकता बताते हुए करीब 90 हजार रुपये उधार लिए थे। इसके बदले 11 फरवरी 2019 को Punjab National Bank का चेक दिया गया।
जब परिवादी ने चेक को बैंक में जमा कराया तो उसे “ड्रॉअर से संपर्क करें” टिप्पणी के साथ लौटा दिया गया। इसके बाद 29 अप्रैल 2019 को आरोपी को कानूनी नोटिस भेजा गया, लेकिन उसने भुगतान से इनकार कर दिया।
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सुनवाई के दौरान आरोपी ने दलील दी कि उसकी चेकबुक चोरी हो गई थी और उसका दुरुपयोग किया गया। हालांकि, वह इस दावे के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका। अदालत ने इस तर्क को असंगत और अविश्वसनीय मानते हुए खारिज कर दिया।
अदालत ने माना कि आरोपी ने उधार लिया और उसी के एवज में चेक जारी किया, जो बाउंस हो गया तथा नोटिस के बावजूद भुगतान नहीं किया गया। इसी आधार पर उसे दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई।
अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि आरोपी जुर्माना अदा नहीं करता है, तो उसे अतिरिक्त 30 दिन की जेल भुगतनी होगी। मामले में परिवादी की ओर से पैरवी पीपी हरीश कुमार भट्टड़ और अधिवक्ता कुंतेश खटोल ने की।

