खाद्य व्यवसाय संचालकों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अब उन्हें हर साल लाइसेंस रिन्यू कराने की परेशानी से छुटकारा मिलने वाला है।
Food Safety and Standards Authority of India ने लाइसेंसिंग व्यवस्था को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए नए नियम लागू किए हैं, जो 1 अप्रैल से प्रभावी होंगे।
नए नियमों के तहत अब खाद्य व्यवसायियों को एक बार में स्थायी लाइसेंस मिलेगा, जिससे बार-बार नवीनीकरण की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।
इसके साथ ही पंजीकरण की सीमा में भी बड़ा बदलाव किया गया है। पहले जहां 12 लाख रुपए तक के टर्नओवर पर पंजीकरण की सुविधा थी, अब इसे बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपए कर दिया गया है।
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👉 नए प्रावधान इस प्रकार हैं:
- 1.5 करोड़ रुपए तक टर्नओवर वाले व्यवसायियों को पंजीकरण
- 1.5 करोड़ से 50 करोड़ तक वालों को राज्य लाइसेंस
- 50 करोड़ से अधिक टर्नओवर पर केंद्रीय लाइसेंस अनिवार्य
देशभर में लगभग 2.5 से 3 करोड़ खाद्य व्यवसाय संचालक इस फैसले से सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे।

