बीकानेर। जिले के दंतौर क्षेत्र में कृषि भूमि हड़पने के लिए फर्जी वसीयत तैयार करने के आरोप में न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
मामले के अनुसार हरियाणा के भिवानी जिले के निवासी कमल सिंह पुत्र पतराम ने न्यायिक मजिस्ट्रेट खाजूवाला की अदालत में इस्तगासा पेश कर शिकायत दर्ज करवाई। परिवादी ने आरोप लगाया कि उसके पिता पतराम पुत्र गिरधारी राम के नाम बीकानेर जिले में चक 20 केएचएम के मुरब्बा नंबर 238/15 में लगभग 6.3225 हेक्टेयर कृषि भूमि दर्ज है। उसके पिता का निधन 12 फरवरी 2012 को हो चुका है।
कमल सिंह के अनुसार जब वह भूमि के विरासत इंतकाल के लिए उप तहसील कार्यालय दंतौर पहुंचा तो उसे पता चला कि उक्त जमीन के संबंध में पहले से ही एक वसीयत दर्ज करवाई जा चुकी है।
परिवादी का आरोप है कि गोपीराम, राजकुमार और सुखराम ने आपसी मिलीभगत से 9 नवंबर 2011 की फर्जी वसीयत तैयार करवाई और उसके पिता की जगह किसी अन्य व्यक्ति से हस्ताक्षर करवाकर जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया। उसने यह भी बताया कि उसके पिता ने जीवनकाल में ऐसी कोई वसीयत नहीं बनाई थी।
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परिवादी ने वसीयत पर किए गए हस्ताक्षरों की एफएसएल जांच करवाने की बात भी कही, जिसमें हस्ताक्षरों के फर्जी होने का संदेह सामने आया है। पुलिस में शिकायत देने के बावजूद मामला दर्ज नहीं होने पर उसने न्यायालय की शरण ली।
न्यायालय ने मामले को गंभीर मानते हुए भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत पुलिस थाना दंतौर को मामला दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है।

