बीकानेर। भार वाहनों के स्वामियों के लिए आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 का वार्षिक कर जमा कराने की अंतिम तिथि 15 मार्च 2026 निर्धारित की गई है। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि समय पर कर जमा नहीं कराने पर ब्याज, वाहन जब्ती और अन्य विभागीय कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी Anil Pandya ने बताया कि कर वसूली प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए 15 मार्च से 31 मार्च 2026 तक अवकाश दिवसों में भी परिवहन कार्यालय खुला रहेगा। इस अवधि में वाहन स्वामी कर जमा कराने, जुर्माना निस्तारण और अन्य वाहन संबंधी कार्य कर सकेंगे।
फोन, एसएमएस और नोटिस से दी जा रही सूचना
आरटीओ के अनुसार जिन वाहन स्वामियों ने अब तक कर जमा नहीं कराया है, उन्हें विभाग की ओर से दूरभाष, एसएमएस और नोटिस के माध्यम से सूचित किया जा रहा है। उद्देश्य यह है कि वाहन स्वामी समय रहते कर अदा कर दें और अनावश्यक कार्रवाई से बच सकें।
उड़नदस्तों की तैनाती
कर वसूली को प्रभावी बनाने के लिए विभाग ने चार उड़नदस्तों को चौबीसों घंटे ड्यूटी पर लगाया है। ये दल सड़कों पर सघन जांच कर रहे हैं और चालकों व वाहन स्वामियों को कर जमा कराने के लिए जागरूक भी कर रहे हैं।
- Advertisement -
ई-रवन्ना चालानों पर सख्ती
विभाग ने लंबित ई-रवन्ना चालानों के मामलों में भी सख्त रुख अपनाया है। जिन वाहनों ने अब तक अपने चालानों का निस्तारण नहीं कराया है, उनके पंजीयन प्रमाण-पत्र और फिटनेस प्रमाण-पत्र के निलंबन की कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। वाहन स्वामी जुर्माना जमा कर विभागीय कार्रवाई से बच सकते हैं।
बैंक खाते सीज करने की तैयारी
कर डिफाल्टरों के खिलाफ सख्ती बढ़ाते हुए परिवहन विभाग ने आयकर, जीएसटी और संबंधित बैंकों को भी सूचना भेजनी शुरू कर दी है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर बकायेदारों के बैंक खाते सीज किए जा सकें।
परिवहन विभाग ने सभी भार वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे 15 मार्च से पहले वार्षिक कर जमा कराएं और 31 मार्च 2026 तक उपलब्ध कराई गई विशेष सुविधा का लाभ उठाएं।

