बीकानेर में आपसी विवाद के चलते युवक की हत्या के मामले में अदालत ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सेशन न्यायालय संख्या-5 के पीठासीन अधिकारी अनुभव सिडाना ने सुनाया।
न्यायालय ने रामेश्वरलाल, जगदीश और मांगीलाल को हत्या का दोषी मानते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 तथा वैकल्पिक धारा 302/34 के तहत सजा सुनाई। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर तीनों के खिलाफ आरोप सिद्ध पाए।
प्रकरण के अनुसार 13 मई 2021 को सुबह करीब 11:30 बजे गीगासर से केसरदेसर जाने वाले कच्चे मार्ग पर खेत के पास लालूराम पर कुल्हाड़ी और लाठियों से हमला किया गया था। मामले में ओमप्रकाश ने देशनोक थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि रामेश्वरलाल और जगदीश ने कुल्हाड़ी से तथा मांगीलाल ने लाठी से वार किया।
गंभीर रूप से घायल लालूराम को पीबीएम अस्पताल बीकानेर ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। सुनवाई के बाद अदालत ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

