बीकानेर में सात वर्ष पूर्व हुए एक सड़क हादसे के मामले में मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण ने अहम फैसला सुनाया है। हादसे में जान गंवाने वाले दो व्यक्तियों के परिजनों को कुल 35.63 लाख रुपये मुआवजे के रूप में देने के निर्देश दिए गए हैं। यह राशि वाहन मालिक और चालक को 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित चुकानी होगी।
घटना 7 जनवरी की सुबह बज्जू रोड पर हुई थी, जब एक बस ने पिकअप वाहन को टक्कर मार दी थी। इस दुर्घटना में पिकअप सवार नवलाराम और कालूराम की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि प्रभुराम गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
पीड़ित परिवारों ने अधिकरण में मुआवजे के लिए दावा पेश किया था। उनकी ओर से अधिवक्ता बिरमदेव रामावत और शिवशंकर स्वामी ने पक्ष रखा। मामले की सुनवाई के बाद अधिकरण ने मृतकों के आश्रितों को याचिका दायर करने की तारीख से 7 प्रतिशत ब्याज सहित निर्धारित राशि देने का आदेश पारित किया।

