खाजूवाला क्षेत्र में उर्वरकों की अवैध बिक्री और नियमों के उल्लंघन को लेकर कृषि विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। जिला परिषद बीकानेर के अंतर्गत संयुक्त निदेशक कृषि कार्यालय द्वारा की गई कार्रवाई में मैसर्स करण ट्रेडर्स, दुकान संख्या 1, खाजूवाला का उर्वरक पंजीकरण प्रमाण पत्र 14 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है।
विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 5 जनवरी को सहायक निदेशक कृषि, छत्तरगढ़ एवं कृषि अधिकारी द्वारा संबंधित फर्म का औचक निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं उजागर हुईं। फर्म में न तो बिल बुक का विधिवत संधारण पाया गया और न ही उर्वरक स्टॉक की जानकारी स्टॉक बोर्ड पर प्रदर्शित थी, जो नियमों के तहत अनिवार्य है।
जांच में यह भी सामने आया कि खाजूवाला क्षेत्र के लिए आवंटित यूरिया उर्वरक को बिना विभागीय अनुमति और पूर्व सूचना के पूगल स्थित एक बीज एजेंसी को आपूर्ति की गई। यह कृत्य उर्वरक नियंत्रण आदेश का सीधा उल्लंघन माना गया। विभागीय जांच के दौरान उर्वरक नियंत्रण आदेश की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कई नियमों की अवहेलना प्रमाणित हुई।
इन सभी तथ्यों को गंभीरता से लेते हुए संयुक्त निदेशक कृषि, बीकानेर ने उर्वरक नियंत्रण आदेश में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए फर्म के विरुद्ध तत्काल प्रभाव से कार्रवाई के आदेश जारी किए। इसके तहत फर्म का पंजीकरण प्रमाण पत्र आगामी 14 दिनों के लिए निलंबित रहेगा।
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आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि संबंधित फर्म यदि अपना पक्ष रखना चाहती है, तो वह 14 दिवस की अवधि में अपना लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर सकती है। निर्धारित समयावधि में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने की स्थिति में फर्म का पंजीकरण प्रमाण पत्र स्थायी रूप से निरस्त किया जा सकता है।
कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसानों के हितों से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आगे भी इस तरह की जांच एवं कार्रवाई जारी रहेगी।

