बीकानेर। जिले में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक और प्लास्टिक कैरी बैग के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने आमजन की सहभागिता के साथ नई पहल शुरू की है। प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का विनिर्माण करने वाली किसी भी इकाई की पुख्ता सूचना देने पर 15,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, बीकानेर के क्षेत्रीय अधिकारी राजकुमार मीणा ने बताया कि यह इनामी राशि प्रति इकाई केवल एक बार “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर प्रदान की जाएगी। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी और सत्यापन के बाद सूचना सही पाए जाने पर प्रोत्साहन राशि जारी की जाएगी।
उन्होंने बताया कि आमजन प्रतिबंधित प्लास्टिक आइटम्स के निर्माण से जुड़ी जानकारी मोबाइल नंबर 8723058586 पर कॉल करके, ईमेल के माध्यम से अथवा क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, बीकानेर में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर दे सकते हैं। मंडल द्वारा प्राप्त सूचना का मौके पर सत्यापन कराया जाएगा।
राजकुमार मीणा ने स्पष्ट किया कि राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न अधिसूचनाओं के तहत प्लास्टिक कैरी बैग और चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक के विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, विक्रय और उपयोग पर पूरे राजस्थान में पूर्ण प्रतिबंध है। इस प्रतिबंध को प्रभावी बनाने के लिए प्रदूषण नियंत्रण मंडल लगातार औचक निरीक्षण और दंडात्मक कार्रवाई कर रहा है।
- Advertisement -
उन्होंने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर्यावरण, पशुओं और मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य मंडल न केवल कार्रवाई कर रहा है, बल्कि शैक्षणिक गतिविधियों और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है।
प्रदूषण नियंत्रण मंडल का मानना है कि आमजन की सक्रिय भागीदारी के बिना प्रतिबंध को पूरी तरह लागू करना संभव नहीं है। इसी उद्देश्य से वित्तीय प्रोत्साहन की यह योजना शुरू की गई है, ताकि लोग आगे आकर अवैध रूप से चल रही प्लास्टिक इकाइयों की जानकारी दें और पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका निभाएं।

