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बीकानेर

बीकानेर में मकर संक्रांति पर चाइनीज मांझा पूरी तरह प्रतिबंधित, आदेश लागू

editor
editor Published December 31, 2025
Last updated: 2025/12/31 at 3:29 PM
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बीकानेर जिले में मकर संक्रांति पर्व से पहले प्रशासन ने पतंगबाजी को लेकर सख्त कदम उठाया है। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट नम्रता वृष्णि ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जिले में धातु मिश्रित मांझे के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा।

Contents
जान और सुरक्षा को देखते हुए लिया गया फैसलाबिजली आपूर्ति पर भी पड़ता है असरकिन मांझों पर लगाया गया है प्रतिबंधबिक्री, भंडारण और परिवहन पर भी रोकपक्षियों के समय में पतंग उड़ाने पर भी रोकप्रशासन की अपील

जान और सुरक्षा को देखते हुए लिया गया फैसला

प्रशासन के अनुसार, धातुओं के मिश्रण से तैयार किया जाने वाला मांझा अत्यंत धारदार और विद्युत का सुचालक होता है। इससे दुपहिया वाहन चालकों, पैदल राहगीरों और पक्षियों के लिए गंभीर खतरा बना रहता है। बीते वर्षों में इस तरह के मांझे से दुर्घटनाएं और पक्षियों की मौत की घटनाएं सामने आ चुकी हैं।

बिजली आपूर्ति पर भी पड़ता है असर

धातुयुक्त मांझा जब बिजली के तारों के संपर्क में आता है, तो करंट फैलने की आशंका रहती है। इससे न केवल पतंग उड़ाने वाले व्यक्ति को चोट लग सकती है, बल्कि विद्युत आपूर्ति बाधित होने का खतरा भी बना रहता है। इन्हीं कारणों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने इसे जनहित में प्रतिबंधित किया है।

किन मांझों पर लगाया गया है प्रतिबंध

जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि नायलॉन, प्लास्टिक, सिंथेटिक या विषैले पदार्थों से बने सभी प्रकार के गैर-बायोडिग्रेडेबल मांझे प्रतिबंध के दायरे में आएंगे। इनमें आयरन पाउडर, ग्लास पाउडर या अन्य धातु मिश्रित लेप से बने धागे भी शामिल हैं, जिन्हें आम भाषा में चाइनीज मांझा कहा जाता है।

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बिक्री, भंडारण और परिवहन पर भी रोक

प्रशासन ने जिले में इस प्रकार के मांझे की थोक और खुदरा बिक्री, भंडारण, परिवहन और उपयोग पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। आदेश की अवहेलना करने वालों के खिलाफ संबंधित कानूनों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पक्षियों के समय में पतंग उड़ाने पर भी रोक

आदेश में पक्षियों की सुरक्षा को लेकर भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। प्रशासन के अनुसार, पक्षियों की गतिविधि सुबह 6 से 8 बजे और शाम 5 से 7 बजे के बीच अधिक रहती है। इस दौरान पतंग उड़ाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, ताकि पक्षियों को चोट लगने की घटनाओं को रोका जा सके।

प्रशासन की अपील

जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल सूती मांझे का ही उपयोग करें। मकर संक्रांति पर्व को सुरक्षित, आनंदमय और मानवीय दृष्टिकोण के साथ मनाने में प्रशासन का सहयोग करें।


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editor December 31, 2025
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