Khabar21
  • होम
  • बीकानेर
  • राजस्थान
  • देश-दुनिया
  • व्यापार
  • मनोरंजन
  • धार्मिक
  • करियर
  • खेल
Reading: 31 दिसंबर तक आधार-पैन लिंक जरूरी, वरना निष्क्रिय हो सकता है पैन
Share
Aa
Aa
Khabar21
  • होम
  • बीकानेर
  • राजस्थान
  • देश-दुनिया
  • व्यापार
  • मनोरंजन
  • धार्मिक
  • करियर
  • खेल
Search
  • होम
  • बीकानेर
  • राजस्थान
  • देश-दुनिया
  • व्यापार
  • मनोरंजन
  • धार्मिक
  • करियर
  • खेल
Follow US
Khabar21 > Blog > देश-दुनिया > 31 दिसंबर तक आधार-पैन लिंक जरूरी, वरना निष्क्रिय हो सकता है पैन
देश-दुनिया

31 दिसंबर तक आधार-पैन लिंक जरूरी, वरना निष्क्रिय हो सकता है पैन

editor
editor Published December 24, 2025
Last updated: 2025/12/24 at 6:01 PM
Share
SHARE
Chat on WhatsApp
Share News

नई दिल्ली। अगर आपने अब तक अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को आपस में लिंक नहीं कराया है, तो यह काम जल्द निपटा लेना आपके लिए जरूरी हो गया है। केंद्र सरकार की ओर से पैन-आधार लिंकिंग की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की गई है। तय समयसीमा तक लिंकिंग नहीं कराने पर 1 जनवरी 2026 से पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है, जिससे बैंकिंग, टैक्स और वित्तीय कामकाज प्रभावित हो सकता है।

Contents
क्यों जरूरी है आधार-पैन लिंकिंगडेडलाइन के बाद क्या होगा नुकसानआधार-पैन कार्ड ऐसे करें लिंकस्टेप 1स्टेप 2स्टेप 3स्टेप 4लिंकिंग स्टेटस कैसे चेक करें

क्यों जरूरी है आधार-पैन लिंकिंग

आज के समय में आधार कार्ड और पैन कार्ड लगभग हर जरूरी काम के लिए अनिवार्य हो चुके हैं। बैंक खाता खुलवाने, लोन लेने, ई-केवाईसी कराने, आयकर रिटर्न भरने और बड़ी वित्तीय लेनदेन के लिए इन दोनों दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। ऐसे में अगर पैन निष्क्रिय हो गया, तो इन सभी सेवाओं में रुकावट आ सकती है।

आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, जिन लोगों का पैन कार्ड 1 अक्टूबर 2025 से पहले जारी हुआ है, उन्हें आधार-पैन लिंकिंग कराना अनिवार्य है।


डेडलाइन के बाद क्या होगा नुकसान

अगर 31 दिसंबर 2025 तक आधार-पैन लिंक नहीं कराया गया, तो

- Advertisement -
  • पैन कार्ड अमान्य या निष्क्रिय हो सकता है

  • बैंक और वित्तीय लेनदेन अटक सकते हैं

  • आयकर रिटर्न दाखिल करने में परेशानी होगी

  • लोन, क्रेडिट कार्ड और निवेश से जुड़े काम रुक सकते हैं

इसलिए समय रहते लिंकिंग कराना ही समझदारी है।


आधार-पैन कार्ड ऐसे करें लिंक

आधार और पैन को लिंक करना बेहद आसान है और यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है।

स्टेप 1

सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट incometax.gov.in पर जाएं।
आप इसे मोबाइल या कंप्यूटर किसी भी डिवाइस पर खोल सकते हैं।

स्टेप 2

होम पेज पर ‘Quick Links’ सेक्शन में जाएं।
यहां नीचे की ओर स्क्रॉल करके ‘Link Aadhaar’ के विकल्प पर क्लिक करें।

स्टेप 3

अब अपना 10 अंकों का पैन नंबर और 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें।
इसके बाद ‘Validate’ बटन पर क्लिक करें और मांगी गई जानकारी भरें।

स्टेप 4

आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा।
ओटीपी दर्ज करके सबमिट करें।
कुछ ही समय में आपका पैन और आधार लिंक हो जाएगा।


लिंकिंग स्टेटस कैसे चेक करें

लिंकिंग पूरी होने के बाद आप ‘Quick Links’ सेक्शन में जाकर ‘Link Aadhaar Status’ विकल्प पर क्लिक करके स्थिति की जांच कर सकते हैं।


Share News
Chat on WhatsApp

editor December 24, 2025
Share this Article
Facebook TwitterEmail Print

Latest Post

नापासर में मूंगफली से भरे ट्रक में आग, बड़ा हादसा टला
बीकानेर
युवक से दो धारदार खंजर बरामद, पुलिस ने दर्ज किया मामला
बीकानेर
शहर की बदहाल सड़कों पर भाजपा का आक्रोश, बीडीए आयुक्त से की शिकायत
बीकानेर
31 दिसंबर तक आधार-पैन लिंक जरूरी, वरना निष्क्रिय हो सकता है पैन
देश-दुनिया
CAT 2025 का रिजल्ट जारी, लाखों MBA उम्मीदवारों का इंतजार खत्म
शिक्षा
बीकानेर: कालू क्षेत्र में युवक से मारपीट का आरोप, पिता की रिपोर्ट पर केस दर्ज
बीकानेर
बीकानेर: यूरिया टोकन वितरण में अव्यवस्था, किसानों ने किया प्रदर्शन
बीकानेर
LVM-3 से इसरो की बड़ी छलांग, 6100 किलो का उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च
देश-दुनिया

You Might Also Like

देश-दुनिया

LVM-3 से इसरो की बड़ी छलांग, 6100 किलो का उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च

Published December 24, 2025
देश-दुनिया

2049 तक अरुणाचल पर चीन की नजर, पेंटागन रिपोर्ट से बढ़ी भारत की चिंता

Published December 24, 2025
देश-दुनिया

दीपू चंद्र दास हत्या पर दिल्ली में विरोध, बांग्लादेश हाई कमीशन घिरा

Published December 23, 2025
देश-दुनिया

H-1B वीजा संकट: सोशल मीडिया जांच ने भारतीय प्रोफेशनल्स की बढ़ाई मुश्किलें

Published December 22, 2025
Khabar21
Follow US

© Copyright 2022, All Rights Reserved Khabar21 | Designed by Uddan Promotions Pvt. Ltd.

  • About Us
  • Contact
  • Privacy Policy
Join WhatsApp Group

Removed from reading list

Undo
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?