प्रदेश के बालिका विद्यालयों में अब बिना अनुमति प्रवेश नहीं, सुरक्षा के कड़े निर्देश जारी
राजस्थान के सभी राजकीय बालिका विद्यालयों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (KGBV) में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं। राज्य सरकार ने बालिकाओं की सुरक्षा और शिक्षण व्यवस्था को निर्बाध बनाए रखने के उद्देश्य से स्पष्ट आदेश जारी किए हैं कि बिना सक्षम स्तर की अनुमति के कोई बाहरी व्यक्ति परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेगा। प्रदेश में वर्तमान में 2624 राजकीय बालिका विद्यालय और 178 केजीबीवी संचालित हैं, जिन सभी पर यह निर्देश लागू होंगे।
पुरुष निरीक्षण केवल महिला अधिकारी की मौजूदगी में
नए निर्देशों के तहत किसी भी पुरुष अधिकारी या निरीक्षक को स्कूल परिसर का निरीक्षण करने के लिए महिला अधिकारी या महिला स्टाफ की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इसके अलावा पुरुषों को विद्यालय परिसर में रात्रि विश्राम की अनुमति नहीं दी जाएगी।
स्कूल प्रशासन द्वारा बाहरी व्यक्तियों के लिए प्रवेश अनुमति पत्र जारी किया जाएगा, और बिना इस अनुमति के किसी भी प्रकार का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
सुरक्षा और अनुशासन को लेकर संयुक्त आदेश
शिक्षा निदेशक सीताराम जाट और राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त अनुपमा जोरवाल ने संयुक्त रूप से आदेश जारी करते हुए प्रदेश के सभी संयुक्त निदेशक–स्कूल शिक्षा को निर्देशित किया है कि नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जाए।
आदेश में कहा गया है कि केवल प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, अधीक्षक या सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बाद ही किसी व्यक्ति को विद्यालय में प्रवेश दिया जाए, ताकि स्कूल वातावरण सुरक्षित और अनुशासित बना रहे।
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छात्राओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता
इन निर्देशों का उद्देश्य बालिका शिक्षा संस्थानों में सुरक्षित माहौल बनाना है, क्योंकि कई विद्यालय दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित हैं और आवासीय स्वरूप के कारण अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता रहती है।
राज्य सरकार का मानना है कि प्रवेश नियंत्रण और महिला स्टाफ की उपस्थिति जैसी व्यवस्थाएं छात्राओं की व्यक्तिगत सुरक्षा और मनोवैज्ञानिक सहजता को और मजबूत करेंगी।


