राजस्थान के बीकानेर जिले में मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए तीन वर्ष पुराने सड़क हादसे मामले में मृत ट्रक ड्राइवर मोहम्मद अली के परिवार को 53.66 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। साथ ही इस रकम पर 3 जून 2022 से 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान भी सुनिश्चित किया गया है। यह दावा मृतक के परिजनों की ओर से अधिवक्ता ओम बिश्नोई ‘बोला’ ने दायर किया था।
20 फरवरी 2022 की शाम को हुआ था हादसा
दावा पत्र के अनुसार, मोहम्मद अली 20 फरवरी 2022 की शाम करीब 7 बजकर 30 मिनट पर ट्रक-ट्रेलर लेकर एनएच-62 पर खारा गांव के समीप नियमानुसार अपनी लेन में चल रहा था। उसी दौरान सामने से आ रहे एक ट्रैक्टर के चालक अरशद शाह ने कथित तौर पर तेज रफ्तार और उल्टी दिशा में वाहन चलाते हुए ट्रक से जोरदार टक्कर मार दी।
टक्कर का असर इतना भीषण था कि ट्रैक्टर बीच से दो टुकड़ों में टूट गया। दुर्घटना में मोहम्मद अली गंभीर रूप से घायल हुआ और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।
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कौन माना गया जिम्मेदार
सुनवाई के दौरान अधिकरण ने पाया कि दुर्घटना के लिए ट्रैक्टर चालक अरशद शाह की लापरवाही मुख्य कारण थी। इसके साथ ही ट्रैक्टर के मालिक अकबर शाह तथा एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी को भी संयुक्त रूप से जिम्मेदार माना गया।
मृतक मोहम्मद अली उस समय मैसर्स श्री गणेश इंडस्ट्रीज, बीकानेर के मालिक राजेंद्र बिश्नोई के ट्रक में चालक के रूप में कार्यरत था। अदालत ने सभी जवाबदेह पक्षों को मुआवजा राशि का भुगतान सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।
परिवार को मिलेगा न्याय
अधिकरण का यह फैसला मृतक चालक के परिवार के लिए बड़ी राहत के रूप में सामने आया है। परिजनों ने बताया कि दुर्घटना के बाद आर्थिक संकट गहराया था और लम्बे समय से वे न्याय की प्रतीक्षा कर रहे थे। अदालत के निर्णय के बाद अब उन्हें क्षतिपूर्ति के साथ ब्याज भी मिलेगा।
महत्वपूर्ण कानूनी मिसाल
बीकानेर मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण का यह आदेश सड़क दुर्घटना मामलों में जिम्मेदारी तय करने और पीड़ित परिवारों को समयबद्ध राहत प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है।


