बीकानेर जिले की सभी 226 शराब दुकानों पर अब सख्त निगरानी शुरू हो गई है। लंबे समय से मनमानी तरीके से लगाए जा रहे होर्डिंग्स, बड़े-बड़े विज्ञापन बोर्ड और गायब या ओझल रेटलिस्ट को लेकर विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। अधिकांश दुकानों पर रेट सूची या तो होती ही नहीं या फिर ऐसी जगह लगा दी जाती है जहां ग्राहकों को दिखना लगभग असंभव होता है।
अब आबकारी विभाग ने साफ निर्देश दे दिए हैं कि नियम विरुद्ध सभी होर्डिंग्स हटाई जाएं और रेटलिस्ट ऐसे स्थान पर लगाई जाए जहां ग्राहक आसानी से पढ़ सकें।
अतिरिक्त आबकारी आयुक्त ने दिए निर्देश
अतिरिक्त आबकारी आयुक्त (योजना एवं नीति) प्रदीप सिंह सांगावत ने सभी जिला आबकारी अधिकारियों को स्पष्ट दिशानिर्देश जारी किए हैं। विभाग का मानना है कि पारदर्शिता बढ़ाने और उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए यह कदम आवश्यक है।
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हाईवे के पास की शराब दुकानों को शिफ्ट करने की तैयारी
जिले में कई शराब दुकानें राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के बेहद नजदीक संचालित हो रही हैं। हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए 500 मीटर की सीमा में आने वाली सभी दुकानों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा।
शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में बड़ी संख्या में ऐसी दुकानें हैं, जिन्हें अब नए स्थान तलाशने होंगे। विभाग ने इन्हें चिन्हित कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
दुकानदारों को अनुपालन के लिए दी गई समय-सीमा
आबकारी विभाग ने दुकानों को निर्देश दिए हैं कि तय समय में होर्डिंग्स हटाकर रेटलिस्ट को निर्धारित प्रारूप में प्रदर्शित करें। नियम का पालन न करने पर कार्रवाई का प्रावधान भी रखा गया है।


