आरटीई 2026-27 प्रवेश प्रक्रिया से पहले स्कूल प्रोफाइल अपडेट का आदेश, देरी पर कार्रवाई तय
प्रदेश में आरटीई के तहत निशुल्क प्रवेश प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने इस बार सख्ती बरतने का निर्णय लिया है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए सभी सरकारी और मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों को 25 दिसंबर 2025 तक अपनी स्कूल प्रोफाइल पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपडेट करने के निर्देश जारी किए हैं। इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट आदेश प्रेषित कर दिए गए हैं।
आरटीई के तहत प्रवेश प्रक्रिया सुचारु रखने के लिए जरूरी अपडेट
निदेशालय ने अधिसूचना में कहा है कि नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(C) के प्रावधानों के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने से पहले सभी सूचनाओं का पोर्टल पर सही-सही दर्ज होना आवश्यक है। विद्यालयों द्वारा दर्ज की गई जानकारी का सत्यापन भी स्कूल स्तर पर किया जाएगा, ताकि प्रवेश प्रक्रिया में किसी प्रकार की त्रुटि न रहे।
गलत या अधूरी जानकारी पर संस्था प्रमुख होंगे जिम्मेदार
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी विद्यालय द्वारा गलत, अधूरी या असत्य जानकारी अपलोड की जाती है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी संस्थान प्रमुख की होगी। वहीं, यदि कोई विद्यालय निर्धारित समय सीमा तक अपनी प्रोफाइल अपडेट करने में विफल रहता है, तो उसके खिलाफ आरटीई अधिनियम 2009, नियम 1989, नियम 1993 (संशोधित) और नियम 2011 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। संबंधित उपखंड शिक्षा अधिकारी भी इस मामले में जवाबदेह होंगे।
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समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश
प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, बीकानेर निदेशालय तथा एमआईएस सेल जयपुर को निर्देशित किया है कि वे इस प्रक्रिया को समयसीमा में पूरा करवाएं, ताकि आरटीई के तहत निशुल्क प्रवेश प्रक्रिया में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। विभाग का कहना है कि समय पर स्कूल प्रोफाइल अपडेट न होने से हर साल बच्चों के प्रवेश में दिक्कतें आती हैं, इसलिए इस बार सख्ती जरूरी है।


