राजस्थान शिक्षा विभाग ने एसआईआर से जुड़े कार्यों और आगामी विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के चलते शिक्षकों और अन्य विभागीय कर्मचारियों के स्थानांतरण पर रोक लगाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस संबंध में विभाग के संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) ने सभी संयुक्त निदेशकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को आधिकारिक पत्र जारी किया है। यह कार्रवाई प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग के शासन सचिव डॉ. जोगाराम के निर्देशों के बाद की गई है।
7 फरवरी तक किसी भी स्थानांतरण पर रोक
जारी आदेश के अनुसार विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में शामिल सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, बीएलओ, सुपरवाइजर और अन्य संबंधित कार्मिकों के स्थानांतरण 7 फरवरी तक प्रतिबंधित रहेंगे। विभाग का कहना है कि स्थानांतरण की प्रक्रिया अभी रोकना आवश्यक है ताकि पुनरीक्षण कार्य बाधित न हो और समय पर पूरा किया जा सके।
आवश्यक परिस्थितियों में ही मिलेगी अनुमति
विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध अवधि में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का स्थानांतरण केवल अत्यंत आवश्यक स्थिति में ही संभव होगा। इसके लिए चुनाव आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होगी। अनुमोदन मिलने के बाद ही स्थानांतरण का प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष भेजा जाएगा।
राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम–2026
राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत 4 नवंबर से हो चुकी है, जो 4 दिसंबर तक चलेगा। इस अवधि में बीएलओ घर-घर जाकर प्रत्येक पात्र नागरिक को गणना प्रपत्र उपलब्ध कराएंगे, जिसमें मतदान क्षेत्र से संबंधित प्राथमिक जानकारी पहले से भरी होगी। मतदाता की फोटो भी प्रपत्र पर अंकित रहेगी, जिससे प्रक्रिया सरल हो सके।
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नागरिकों से अपील की गई है कि वे अपने विवरणों की जांच कर 4 दिसंबर तक प्रपत्र बीएलओ को जमा करवाएं, ताकि नाम मतदाता सूची में समय पर दर्ज हो सके। इस तारीख के बाद भी नाम जुड़ सकता है, लेकिन इसके लिए अतिरिक्त रूप से फॉर्म-6 और घोषणा प्रपत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
यह निर्णय प्रशासनिक प्रक्रिया को सुचारू रखने और मतदाता सूची के अद्यतन कार्य को समय पर पूरा करने के उद्देश्य से लिया गया है।
