राजस्थान में बिना रेरा रजिस्ट्रेशन के आवासीय और बिल्डिंग प्रोजेक्ट बेचने के मामलों में लगातार वृद्धि ने रियल एस्टेट क्षेत्र में गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आम लोगों को होने वाले नुकसान को देखते हुए रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अब कड़ा रुख अपनाया है। रेरा ने राज्य के सभी विकास प्राधिकरणों, नगर विकास न्यासों और नगरीय निकायों से वर्ष 2017 से अब तक स्वीकृत सभी बिल्डिंग और आवासीय योजनाओं का विस्तृत रिकॉर्ड तलब किया है।
कई प्रोजेक्ट बिना रजिस्ट्रेशन के ही पास हुए, जिम्मेदारी तय होगी
सूत्रों के अनुसार कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनका नक्शा प्राधिकरणों और निकायों ने स्वीकृत तो कर दिया, लेकिन बिल्डरों ने उन्हें रेरा में रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया। यह प्रक्रिया नियमों के पूरी तरह खिलाफ है। ऐसे प्रोजेक्ट में फ्लैट, भूखंड या आवासीय यूनिट की बिक्री अवैध मानी जाती है। रेरा अब उन संस्थाओं की जवाबदेही तय करने की तैयारी में है जिन्होंने बिना रेरा रजिस्ट्रेशन वाले प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान की।
शहरों में गैर-रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के विज्ञापन बढ़े
मकान और प्लॉट बेचने के लिए शहरों में बांटे जा रहे पम्फलेट भी संदेह के घेरे में हैं। कई पम्फलेट में न रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, न स्वीकृत नक्शे की कोई जानकारी। कई बार उपभोक्ताओं को लुभाने के लिए लक्की ड्रा, डिस्काउंट या गिफ्ट जैसे ऑफर दिए जाते हैं, जबकि प्रोजेक्ट का कानूनी दर्जा संदिग्ध रहता है।
इस तरह करें किसी भी प्रोजेक्ट की सत्यता की जांच
उपभोक्ता रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध सर्च विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। यहां प्रोजेक्ट का नाम, प्रमोटर का नाम या रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर प्रोजेक्ट संबंधी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसमें प्रोजेक्ट की रजिस्ट्रेशन स्थिति, स्वीकृत नक्शा, निर्माण प्रगति, कारपेट एरिया और प्रोजेक्ट टाइमलाइन जैसे सभी महत्वपूर्ण विवरण उपलब्ध होते हैं। इससे खरीदार यह आसानी से जान सकता है कि जिस प्रोजेक्ट में वह निवेश कर रहा है, वह रजिस्टर्ड है या नहीं।
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रेरा की सख्ती, नॉन-कंप्लायंस पर लेप्स का खतरा
रेरा ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई प्रमोटर लगातार तीन तिमाही प्रोग्रेस रिपोर्ट अपलोड नहीं करता, तो सिस्टम स्वतः नॉन-कंप्लायंस दर्ज करेगा। ऐसी स्थिति में प्रोजेक्ट को लेप्स घोषित करने की कार्रवाई भी हो सकती है। यह कदम उपभोक्ता हितों की सुरक्षा और निर्माण पारदर्शिता के लिए लिया गया है।
यहां कर सकते हैं शिकायत
यदि किसी उपभोक्ता को किसी प्रोजेक्ट में अनियमितता का संदेह हो या रेरा नियमों का उल्लंघन दिखे, तो वे निम्न माध्यमों से शिकायत दर्ज करा सकते हैं:
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उद्योग भवन परिसर कार्यालय
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फ़ोन: 0141-2851900
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ईमेल: [email protected]
राजस्थान रेरा की इस सख्ती से रियल एस्टेट बाजार में पारदर्शिता बढ़ने और उपभोक्ताओं को ठगी से बचाने की उम्मीद की जा रही है।
