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देश-दुनिया

नए बैंक नियम लागू: अब खातों में नॉमिनी जोड़ने की प्रक्रिया पूरी तरह बदली

editor
editor Published November 1, 2025
Last updated: 2025/11/01 at 2:13 PM
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आरबीआई के नए नियम लागू, बैंक खातों में नॉमिनी जोड़ने की प्रक्रिया हुई आसान

1 नवंबर 2025 से भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नए नॉमिनेशन नियम प्रभावी हो गए हैं।
अब सभी डिपॉजिट अकाउंट्स, बैंक लॉकर और सेफ कस्टडी सर्विस के लिए एक समान नॉमिनेशन प्रक्रिया तय की गई है।
आरबीआई ने 28 अक्टूबर को जारी अधिसूचना में बताया कि नए Banking Companies (Nomination) Rules, 2025 और Banking Laws (Amendment) Act, 2025 के तहत 31 पुराने सर्कुलर अब निरस्त हो चुके हैं।

Contents
आरबीआई के नए नियम लागू, बैंक खातों में नॉमिनी जोड़ने की प्रक्रिया हुई आसानअब हर ग्राहक को मिलेगी नॉमिनेशन की सुविधानॉमिनी बनाना अनिवार्य नहीं, पर लिखित घोषणा जरूरीअब अधिकतम चार नॉमिनी जोड़ने की सुविधाबैंक को तीन दिन में पूरा करना होगा नॉमिनेशन से जुड़ा कार्यपासबुक और एफडी रसीदों पर दिखेगा नॉमिनेशन स्टेटसछोटे कारोबारियों और प्रोपराइटरशिप खातों को भी लाभ

अब हर ग्राहक को मिलेगी नॉमिनेशन की सुविधा

नए नियमों के तहत, हर ग्राहक को नॉमिनी जोड़ने की सुविधा देना बैंकों के लिए अनिवार्य होगा।
यह नियम बचत खाता, फिक्स्ड डिपॉजिट, लॉकर और सेफ कस्टडी सर्विस — सभी पर लागू होगा।
RBI ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे ग्राहकों को नॉमिनेशन के महत्व और लाभों की पूरी जानकारी दें।
इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी आकस्मिक परिस्थिति में कानूनी वारिसों को धन प्राप्त करने में देरी न हो।


नॉमिनी बनाना अनिवार्य नहीं, पर लिखित घोषणा जरूरी

RBI ने स्पष्ट किया है कि नॉमिनेशन वैकल्पिक (Optional) रहेगा।
यदि कोई ग्राहक नॉमिनी नहीं जोड़ना चाहता है, तो उसे एक लिखित घोषणा देनी होगी।
यदि ग्राहक इस घोषणा पर हस्ताक्षर करने से इनकार करता है, तो बैंक को यह इनकार अपने आंतरिक रिकॉर्ड में दर्ज करना होगा।
साथ ही, बैंक केवल इसलिए खाता खोलने से इनकार नहीं कर सकते कि ग्राहक ने नॉमिनी तय नहीं किया है।


अब अधिकतम चार नॉमिनी जोड़ने की सुविधा

ग्राहक अब अधिकतम चार नॉमिनी अपने खाते या लॉकर में जोड़ सकते हैं।
वे चाहें तो चारों को एक साथ नामित कर सकते हैं या उत्तराधिकार का क्रम (order of succession) तय कर सकते हैं।
इस बदलाव का उद्देश्य नॉमिनेशन प्रक्रिया को लचीला और पारदर्शी बनाना है।

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बैंक को तीन दिन में पूरा करना होगा नॉमिनेशन से जुड़ा कार्य

आरबीआई ने बैंकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि नॉमिनेशन से जुड़े सभी अनुरोध 3 कार्यदिवस में निपटाए जाएं।
इसमें नॉमिनेशन का रजिस्ट्रेशन, संशोधन और रद्दीकरण सभी शामिल हैं।
अगर किसी फॉर्म में त्रुटि या कमी पाई जाती है, तो बैंक को ग्राहक को तीन दिनों के भीतर लिखित सूचना देनी होगी।
यह व्यवस्था ग्राहक सुविधा, पारदर्शिता और भरोसे को बढ़ाने के उद्देश्य से लागू की गई है।


पासबुक और एफडी रसीदों पर दिखेगा नॉमिनेशन स्टेटस

अब सभी बैंकों को पासबुक, एफडी रसीद और खाते के स्टेटमेंट में नॉमिनेशन की स्थिति स्पष्ट रूप से दिखानी होगी।
जहां नॉमिनी दर्ज हो, वहां “Nomination Registered” लिखा जाएगा और नॉमिनी का नाम भी जोड़ा जाएगा।
RBI ने बैंकों से यह भी कहा है कि वे ग्राहकों को नॉमिनेशन की जानकारी और उसके महत्व के प्रति जागरूक करें।


छोटे कारोबारियों और प्रोपराइटरशिप खातों को भी लाभ

नए नियमों के तहत, यह सुविधा अब Proprietorship Accounts पर भी लागू होगी।
इससे छोटे व्यापारियों और स्वयं-स्वामित्व वाले खाताधारकों को भी वही सुरक्षा और स्पष्टता मिलेगी, जो व्यक्तिगत खातों में मिलती है।



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editor November 1, 2025
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