अब छोटे कारोबारियों को तीन दिन में मिलेगा जीएसटी पंजीकरण, प्रक्रिया हुई सरल
देश में छोटे और मध्यम उद्यमों (SMEs) के लिए राहत भरी खबर है। जीएसटी विभाग ने 1 नवंबर 2025 से नई सरल पंजीकरण योजना लागू कर दी है, जिसके तहत कम जोखिम वाले कारोबारियों को अब तीन कार्यदिवस के भीतर जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिल सकेगा। इस कदम का उद्देश्य पंजीकरण प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और भ्रष्टाचारमुक्त बनाना है।
किसे मिलेगा इस योजना का लाभ?
जीएसटी विभाग के अनुसार यह योजना उन छोटे और कम जोखिम वाले व्यवसायों के लिए बनाई गई है, जिन्हें जीएसटी सिस्टम डेटा एनालिसिस के आधार पर लो-रिस्क कैटेगरी में रखता है।
साथ ही, ऐसे कारोबारी जो स्वयं यह आकलन करते हैं कि उनकी मासिक आउटपुट टैक्स देनदारी 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं है (जिसमें CGST, SGST/UTGST और IGST शामिल हैं), वे भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
यह योजना पूरी तरह स्वैच्छिक होगी — यानी व्यापारी चाहें तो इसमें शामिल हो सकते हैं या आवश्यकता अनुसार इससे बाहर निकल सकते हैं।
जीएसटी परिषद की मंजूरी और लागू होने की प्रक्रिया
3 सितंबर को हुई जीएसटी परिषद की बैठक में इस योजना को औपचारिक मंजूरी दी गई थी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि यह व्यवस्था लगभग 96 प्रतिशत नए आवेदकों को लाभ पहुंचाएगी।
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उन्होंने कहा कि यह जिम्मेदारी अब फील्ड अधिकारियों की होगी कि पंजीकरण प्रक्रिया में किसी प्रकार की देरी या तकनीकी बाधा न आए।
जीएसटी नेटवर्क के दायरे में तेजी से वृद्धि
फिलहाल देशभर में 1.54 करोड़ से अधिक व्यवसाय जीएसटी के तहत पंजीकृत हैं। वित्त मंत्री ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) को निर्देश दिया है कि सभी जीएसटी सेवा केंद्रों पर विशेष हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएं, ताकि नए करदाताओं को आवेदन भरने, दस्तावेज़ अपलोड करने और सत्यापन से संबंधित मदद मिल सके।
नई प्रणाली से होने वाले लाभ
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तेजी से पंजीकरण स्वीकृति — अब पात्र आवेदकों को 3 कार्यदिवस में रजिस्ट्रेशन।
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घटता अनुपालन बोझ — छोटे कारोबारियों के लिए कम दस्तावेज़ और सरल प्रक्रिया।
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व्यवसाय में पारदर्शिता — डेटा आधारित जोखिम विश्लेषण से भ्रष्टाचार में कमी।
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सरकारी निगरानी में सुधार — सभी नए पंजीकृत व्यापारों की डिजिटल ट्रैकिंग।
विशेषज्ञों की राय
टैक्स विशेषज्ञों का कहना है कि इस कदम से छोटे व्यवसायों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि पहले पंजीकरण प्रक्रिया में 7 से 10 दिन तक का समय लग जाता था। अब यह पूरी तरह ऑनलाइन और समयबद्ध होगी।
डिस्क्लेमर (Disclaimer):
इस समाचार में दी गई जानकारी जीएसटी विभाग और वित्त मंत्रालय की सार्वजनिक अधिसूचनाओं एवं बयानों पर आधारित है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी कर या पंजीकरण संबंधी निर्णय से पहले अधिकृत जीएसटी पोर्टल (www.gst.gov.in) या अपने टैक्स सलाहकार से सत्यापन अवश्य करें।
