बीकानेर में लागू सख्ती: मंत्री सुमित गोदारा का निर्देश, देर रात तक खुली दुकानों पर होगी कार्रवाई
बीकानेर शहर में अब रात 11 बजे के बाद कोई भी दुकान, ढाबा या ठेला खुला नहीं मिलेगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने पुलिस अधीक्षक कावेंद्र सिंह सागर को निर्देशित किया है कि शहर के सभी बाजार और प्रतिष्ठान रात 11 बजे तक अनिवार्य रूप से बंद हो जाएं।
मंत्री ने स्पष्ट कहा कि थानाधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार बनाया जाए और हर थाना क्षेत्र में नियमित गश्त के माध्यम से इन आदेशों की शत-प्रतिशत पालना सुनिश्चित की जाए।
कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जीरो टॉलरेंस नीति
सुमित गोदारा ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूरे प्रदेश में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ रखने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत सभी मंत्रियों को अपने-अपने जिलों में सक्रिय निगरानी रखने को कहा गया है।
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उन्होंने कहा कि पहले इस आदेश की पालना से शहर में अवांछित गतिविधियों में कमी आई थी, लेकिन हाल के दिनों में रात 11 बजे के बाद भी कुछ दुकानें खुली रहने लगी हैं। इसलिए अब इन नियमों को फिर से सख्ती से लागू किया जा रहा है।
उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
मंत्री गोदारा ने कहा कि किसी भी स्तर पर आदेशों की अनदेखी या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि कोई व्यापारी या प्रतिष्ठान निर्धारित समय के बाद भी दुकान खोले रखता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि शहर के अलावा शहरी परिधि के खोखे, ढाबे और अस्थायी दुकानें भी इस नियम के दायरे में रहेंगी। पुलिस गश्त के दौरान विशेष रूप से इन स्थानों की निगरानी की जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की रात्रिकालीन अव्यवस्था या गैरकानूनी गतिविधि को रोका जा सके।
जनता और व्यापारियों से सहयोग की अपील
मंत्री ने कहा कि यह निर्णय जनहित में और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखकर लिया गया है। उन्होंने शहरवासियों और व्यापारिक संगठनों से अपील की कि वे प्रशासन को सहयोग करें और निर्धारित समय सीमा का पालन करें, ताकि बीकानेर को सुरक्षित और अनुशासित शहर के रूप में स्थापित किया जा सके।






