25 साल पुराने विवाद में पीडब्ल्यूडी को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने लगाया 7 लाख का जुर्माना, ऑफिस सीज
बीकानेर। बीकानेर में 25 साल पुराने एक निर्माण विवाद में राजस्थान हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए लोक निर्माण विभाग (PWD) पर ₹6,99,981 का जुर्माना लगाया है और सिटी डिवीजन ऑफिस को सील करने के आदेश दिए हैं।
यह आदेश सेल अमीन सत्यनारायण शर्मा द्वारा तत्काल प्रभाव से लागू करते हुए ऑफिस को सीज कर दिया गया।
📜 क्या है मामला?
विवाद की जड़ साल 1999-2000 में शुरू हुए एक निर्माण कार्य से जुड़ी है, जब फर्म मैसर्स हमीद मोहम्मद कांट्रेक्टर को पीबीएम अस्पताल के बच्चा विभाग की बिल्डिंग निर्माण का ठेका मिला था।
निर्माण कार्य के पूर्ण होने के बाद PWD विभाग ने फर्म पर ₹16,000 की पेनल्टी लगा दी।
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⚖️ कानूनी लड़ाई की 25 साल लंबी कहानी
फर्म ने पेनल्टी को “अनुचित और बिना आधार” बताते हुए कोर्ट में विभाग के खिलाफ दावा दायर किया।
मामला वर्षों तक विभिन्न अदालतों में चलता रहा, और आखिरकार सोमवार को हाईकोर्ट की डबल बेंच ने फर्म के पक्ष में फैसला सुनाया।
कोर्ट ने न केवल पेनल्टी को खारिज किया बल्कि मानसिक और आर्थिक क्षति के एवज में ₹6,99,981 का जुर्माना पीडब्ल्यूडी विभाग पर लगाया।
🏢 सिटी डिवीजन ऑफिस सीज
हाईकोर्ट के आदेशों की अनुपालना में जिला न्यायालय के सेल अमीन सत्यनारायण शर्मा ने सोमवार को पीडब्ल्यूडी का सिटी डिवीजन ऑफिस सीज कर दिया।
यह कार्यवाही उसी दिन की गई जिस दिन आदेश पारित हुआ था, जिससे विभाग में हड़कंप मच गया।
🔍 क्यों है मामला अहम?
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यह फैसला सरकारी विभागों की जवाबदेही का बड़ा उदाहरण माना जा रहा है।
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कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिना ठोस आधार के लगाए गए दंड कानून की कसौटी पर नहीं टिक सकते।
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25 वर्षों तक केस चलना भी प्रशासनिक प्रक्रिया की धीमी गति को उजागर करता है।


