Khabar21
  • होम
  • बीकानेर
  • राजस्थान
  • देश-दुनिया
  • व्यापार
  • मनोरंजन
  • धार्मिक
  • करियर
  • खेल
Reading: SI भर्ती घोटाला: सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेनिंग पर लगाई रोक, हाईकोर्ट के आदेश को ठहराया बरकरार
Share
Aa
Aa
Khabar21
  • होम
  • बीकानेर
  • राजस्थान
  • देश-दुनिया
  • व्यापार
  • मनोरंजन
  • धार्मिक
  • करियर
  • खेल
Search
  • होम
  • बीकानेर
  • राजस्थान
  • देश-दुनिया
  • व्यापार
  • मनोरंजन
  • धार्मिक
  • करियर
  • खेल
Follow US
Khabar21 > Blog > बीकानेर > SI भर्ती घोटाला: सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेनिंग पर लगाई रोक, हाईकोर्ट के आदेश को ठहराया बरकरार
बीकानेर

SI भर्ती घोटाला: सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेनिंग पर लगाई रोक, हाईकोर्ट के आदेश को ठहराया बरकरार

editor
editor Published September 24, 2025
Last updated: 2025/09/24 at 5:53 PM
Share
SHARE
Chat on WhatsApp
Share News

SI पेपर लीक केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: ट्रेनिंग पर पूरी तरह रोक, भर्ती रद्द रहेगी लागू

राजस्थान पुलिस सब-इंस्पेक्टर भर्ती 2021 के पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है, जिससे हजारों चयनित अभ्यर्थियों की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया था। इसके साथ ही कोर्ट ने डिवीजन बेंच द्वारा ट्रेनिंग की दी गई अनुमति पर रोक लगा दी है।

Contents
SI पेपर लीक केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: ट्रेनिंग पर पूरी तरह रोक, भर्ती रद्द रहेगी लागूसुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?सिंगल बेंच का आदेश बरकरारराज्य सरकार की दलीलें नहीं मानी गईंसीनियर वकीलों की दलीलें और कोर्ट का निष्कर्षक्या होगा अब आगे?

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ, जिसमें जस्टिस संजय करोल और जस्टिस मनमोहन शामिल थे, ने स्पष्ट रूप से कहा कि:

  • जब तक हाईकोर्ट अंतिम फैसला नहीं देता, तब तक चयनित उम्मीदवारों की किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग नहीं होगी।

  • हाईकोर्ट को निर्देशित किया गया है कि वह तीन महीने के भीतर इस मामले का अंतिम निपटारा करे।

    - Advertisement -

सिंगल बेंच का आदेश बरकरार

राजस्थान हाईकोर्ट की जस्टिस समीर की एकलपीठ ने SI भर्ती प्रक्रिया को रद्द करते हुए कहा था कि पेपर लीक और अनियमितताओं के चलते यह चयन प्रक्रिया न्यायसंगत नहीं मानी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को बरकरार रखा है और किसी भी प्रकार की राहत देने से इनकार कर दिया है।


राज्य सरकार की दलीलें नहीं मानी गईं

राजस्थान सरकार की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल शिव मंगल शर्मा ने कोर्ट में दलील दी कि चयनित उम्मीदवारों को केवल ट्रेनिंग की अनुमति दी जाए, जबकि फील्ड पोस्टिंग पर रोक जारी रहे।

इस तर्क को आधार बनाया गया था हाईकोर्ट की डबल बेंच के उस आदेश का, जिसमें 8 सितंबर 2025 को चयनित अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग की अनुमति दी गई थी।

लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि भर्ती की वैधता ही विवाद के घेरे में है, ऐसे में ट्रेनिंग की अनुमति देना भी गलत होगा। कोर्ट ने कहा कि चयन प्रक्रिया पर जब तक पूर्ण न्यायिक निर्णय नहीं आता, कोई भी आगे की कार्रवाई नहीं की जा सकती।


सीनियर वकीलों की दलीलें और कोर्ट का निष्कर्ष

  • चयनित अभ्यर्थियों की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि युवाओं का भविष्य दांव पर है, उन्हें ट्रेनिंग की अनुमति मिलनी चाहिए।

  • वहीं याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट राजीव शकधर ने कहा कि यह मामला पारदर्शिता और न्याय का है, जिसमें एक समझौता नहीं किया जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की दलीलें मानते हुए कहा कि,

“भर्ती प्रक्रिया में यदि पारदर्शिता न हो, तो पूरा सिस्टम ही सवालों के घेरे में आ जाता है। हम किसी भी प्रकार की शॉर्टकट प्रक्रिया को स्वीकार नहीं कर सकते।”


क्या होगा अब आगे?

अब हाईकोर्ट को तीन महीने के अंदर इस पूरे मामले का अंतिम निपटारा करना होगा। जब तक यह नहीं हो जाता:

  • ना तो कोई ट्रेनिंग दी जाएगी

  • ना ही किसी की नियुक्ति होगी

  • और सिंगल बेंच का रद्द करने वाला आदेश पूर्ण रूप से प्रभावी रहेगा


Share News
Chat on WhatsApp

editor September 24, 2025
Share this Article
Facebook TwitterEmail Print

Latest Post

राजस्थान में कब शुरू होगी सरकारी भारत टैक्सी सेवा, जानिए पूरी योजना – Rajasthan News
राजस्थान
गुलाबी-नीली गोली की रिपोर्ट अब अनिवार्य, शिक्षा विभाग का सख्त आदेश – Bikaner News
बीकानेर
अंकुश–2 अभियान के तहत एमएस कॉलेज की छात्राएं नशा विरोधी मुहिम से जुड़ीं – Bikaner News
बीकानेर
बीकानेर में घर लौट रहे युवक पर चाकू से हमला, मामला दर्ज – Bikaner News
बीकानेर
बीकानेर: श्रीडूंगरगढ़ में युवक ने पेड़ से फंदा लगाकर दी जान, जांच में जुटी पुलिस
बीकानेर
बीकानेर के केईएम रोड पर नमकीन भंडार में लगी आग, मचा हड़कंप – Bikaner News
बीकानेर
बोर्ड परीक्षाओं के दौरान पढ़ाई बाधित न हो, शिक्षा विभाग के सख्त निर्देश – Rajasthan News
राजस्थान शिक्षा
बीकानेर में खेजड़ी बचाने का आंदोलन तेज, कांग्रेस ने दिया समर्थन – Bikaner News
बीकानेर

You Might Also Like

बीकानेर

गुलाबी-नीली गोली की रिपोर्ट अब अनिवार्य, शिक्षा विभाग का सख्त आदेश – Bikaner News

Published February 7, 2026
बीकानेर

अंकुश–2 अभियान के तहत एमएस कॉलेज की छात्राएं नशा विरोधी मुहिम से जुड़ीं – Bikaner News

Published February 7, 2026
बीकानेर

बीकानेर में घर लौट रहे युवक पर चाकू से हमला, मामला दर्ज – Bikaner News

Published February 7, 2026
बीकानेर

बीकानेर: श्रीडूंगरगढ़ में युवक ने पेड़ से फंदा लगाकर दी जान, जांच में जुटी पुलिस

Published February 7, 2026
Khabar21
Follow US

© Copyright 2022, All Rights Reserved Khabar21 | Designed by Uddan Promotions Pvt. Ltd.

  • About Us
  • Contact
  • Privacy Policy
1520138487750

Removed from reading list

Undo
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?