PF क्लेम रिजेक्शन में राहत, EPFO का नया नियम देगा लाखों कर्मचारियों को फायदा
नई दिल्ली, 23 सितंबर 2025 — कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने 8 करोड़ से अधिक सदस्यों को बड़ी राहत दी है। अक्सर देखा गया है कि PF क्लेम के दौरान दस्तावेज अधूरे होने या पुराने खाते का ट्रांसफर न होने जैसी वजहों से पूरा क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता था। अब EPFO ने स्पष्ट किया है कि ऐसी स्थिति में क्लेम पूरी तरह खारिज नहीं किया जाएगा, बल्कि खाते में उपलब्ध राशि का आंशिक भुगतान (Partial Payment) किया जाएगा।
क्या है नया नियम?
EPFO ने केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (CPFC) के निर्देश पर यह निर्णय लिया है कि अगर क्लेम के समय कुछ तकनीकी या प्रशासनिक खामियां रह जाती हैं, तो भी सदस्य को जितनी राशि उनके खाते में उपलब्ध है, वह तुरंत जारी कर दी जाएगी।
यानी अब किसी भी सदस्य को पूरी रकम की प्रतीक्षा में फाइनेंशियल प्रेशर का सामना नहीं करना पड़ेगा।
किन हालात में मिलेगा Part Payment?
EPFO द्वारा जारी प्रक्रिया मैनुअल (MAP) के अनुसार, निम्नलिखित 5 स्थितियों में आंशिक भुगतान की अनुमति होगी:
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नियोक्ता द्वारा अंशदान (Contribution) जमा न करना
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फॉर्म 3A की अनुपलब्धता
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पूर्व अंशदान की पूरी रकम प्राप्त न होना
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पिछले संस्थान से PF ट्रांसफर की राशि लंबित होना
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यदि सदस्य ने पूरी रकम का क्लेम न किया हो
कैसे होगी प्रक्रिया की निगरानी?
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सभी आंशिक भुगतान को एक विशेष ‘पार्ट पेमेंट रजिस्टर’ में दर्ज किया जाएगा।
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इस रजिस्टर की हर महीने समीक्षा की जाएगी।
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जैसे ही बकाया राशि उपलब्ध होगी, उसे बिना किसी नए क्लेम के स्वतः ही भुगतान कर दिया जाएगा।
ईपीएफओ ने पहले भी किए हैं कई सुधार
इस निर्णय से पहले भी EPFO ने कई सुधार लागू किए हैं, जिनमें शामिल हैं:
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सिंगल लॉगिन पोर्टल की सुविधा, जहां सभी सेवाएं एक ही जगह उपलब्ध हैं
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क्लेम निपटान प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए एप्रूवल लेयर कम की गई है
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डिजिटल सिस्टम को बेहतर बनाकर पारदर्शिता और त्वरित सेवाएं सुनिश्चित की गई हैं
