बीकानेर। मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) बीकानेर ने एक सड़क दुर्घटना में मृतक के परिजनों को ₹34,94,156 मुआवजा राशि देने का आदेश दिया है। यह निर्णय न्यायालय ने मनोज कुमार पुत्र अणदाराम की सड़क हादसे में मृत्यु के मामले में सुनाया।
दुर्घटना का विवरण:
दिनांक 4 जनवरी 2019 की शाम करीब 7:30 बजे, नोखा निवासी मनोज कुमार अपनी मोटरसाइकिल (RJ-50-SB-1576) से मालानी बास से जम्भेश्वर चौक की ओर जा रहा था। इसी दौरान कार संख्या RJ-03-CA-1251 के चालक प्रकाशचन्द पुत्र चान्दाराम, निवासी मालानी बास, ने तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाते हुए मनोज की बाइक को टक्कर मार दी।
घातक चोटों के कारण मनोज की मौके पर ही मौत हो गई।
दावा और अदालत का फैसला:
मृतक के परिजनों ने एडवोकेट ओम बिश्नोई ‘बोळा’ के माध्यम से मुआवजा दावा प्रस्तुत किया। न्यायालय ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद यह निर्णय सुनाया कि दुर्घटना के लिए जिम्मेदार कार चालक प्रकाशचन्द, कार मालिक रामदेव पुत्र छगनलाल प्रजापत, और बीमा कंपनी दी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बीकानेर को संयुक्त और पृथक रूप से उत्तरदायी ठहराया गया है।
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अदालत ने निर्देश दिया कि मृतक के परिजनों को दावा प्रस्तुत करने की तारीख से 7% वार्षिक ब्याज दर के साथ मुआवजा राशि दी जाए।