बीकानेर: एक आठ साल पुराने मामले में, बज्जू के नगरासर गांव के निवासी सोमराज को अपनी पत्नी की चाकू से वार कर हत्या करने का दोषी पाया गया है। न्यायालय ने उसे कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
सोमवार को पीठासीन अधिकारी रैना शर्मा ने यह फैसला सुनाते हुए आरोपी पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। यदि वह जुर्माना नहीं भर पाता है, तो उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
सोमराज ने अदालत में दावा किया कि 11 जून 2018 को उनकी शादी की सालगिरह थी। उनकी पत्नी सुबह से ही नाराज थी, और उसने रसोई से चाकू लाकर खुद पर वार करना शुरू कर दिया था। सोमराज ने कहा कि उसे बचाने की कोशिश में वह खुद भी घायल हो गया।
हालांकि, न्यायालय ने इन तर्कों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पति-पत्नी अकेले रह रहे थे, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पत्नी के शरीर पर कई चोटें और नीले निशान थे। यह भी स्पष्ट हुआ कि उसकी मौत गले पर लगे गहरे घाव से हुई थी। इसके विपरीत, पति को कोई गंभीर चोट नहीं आई थी, और उसके पास अपनी पत्नी को बचाने का कोई ठोस सबूत नहीं था। इसके अलावा, पत्नी की मौत पर किसी तरह का शोक भी नहीं जताया गया था। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए, न्यायालय ने सोमराज को ही हत्या का दोषी माना।