जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के पेंशनर्स को राहत देने के लिए राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायती योजना-2021 में संशोधन को मंजूरी दी है। इस बदलाव के तहत अब आरजीएचएस योजना में आउटडोर चिकित्सा सुविधा में दवाइयों के लिए प्रतिवर्ष तय 50 हजार रुपये और जांचों के लिए 5 हजार रुपये की सीमा में वृद्धि के अधिकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और उसके अधीन राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी को दे दिए गए हैं।
इस निर्णय से पेंशनर्स अपनी मेडिकल आवश्यकताओं के अनुसार ओपीडी दवाइयों और जांचों की सीमा राशि में शिथिलता पाने के लिए आरजीएचएस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
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वित्त विभाग की अधिसूचना के अनुसार, ओपीडी दवाइयों के लिए सीमा को 2 लाख रुपये तक बढ़ाने का अधिकार राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी के अतिरिक्त सीईओ या संयुक्त सीईओ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा अधिकृत) को होगा। 2 लाख से 7 लाख रुपये तक की वृद्धि के लिए एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और 7 लाख रुपये से अधिक के मामलों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (प्रशासनिक विभाग) को अधिकृत किया गया है।
इसी तरह चिकित्सा जांचों के लिए निर्धारित 5 हजार रुपये की सीमा को बढ़ाने का अधिकार राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को दिया गया है। पहले यह शक्तियां वित्त विभाग के अधीन थीं, जिन्हें अब चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को स्थानांतरित कर दिया गया है।