


बीकानेर: करीब पांच साल पहले परचून की दुकान पर बैठे युवक की चाकू और तलवार से हत्या के मामले में विशेष एससी-एसटी अदालत ने फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने तीनों को आजीवन कारावास और प्रत्येक पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विशेष अदालत के न्यायाधीश विकास कालेर ने सोमवार को यह फैसला सुनाया। यह मामला 26 जून 2020 को कोटगेट थाना क्षेत्र के बांद्रा बास इलाके का है, जहां वाल्मिकी बस्ती में रहने वाले जीतू की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी।
परिवादी बुलाराम वाल्मिकी ने रिपोर्ट में बताया था कि उसका भतीजा जीतू सुबह करीब 9 से 9:30 बजे के बीच अपनी परचून की दुकान पर बैठा था। तभी इलाके के निवासी सराजुद्दीन, बबलू उर्फ अब्दुल रहमान, मोहम्मद इम्तियाज सहित अन्य लोग हथियारों के साथ वहां पहुंचे और उन्होंने जीतू पर चाकू व तलवार से गर्दन और पेट पर वार किए। हमले में जीतू की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि आरोपी वहां से फरार हो गए थे।

इस मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में 18 गवाहों के बयान पेश किए। न्यायालय ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 25,000 रुपये का जुर्माना सुनाया।