


1 अगस्त से लागू हुए कई बड़े बदलाव, जानिए क्या-क्या बदल गया है
1 अगस्त 2025 से देश में वित्तीय और उपभोक्ताओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव लागू हो गए हैं। ये बदलाव सीधे आपके रोजमर्रा के जीवन और जेब पर असर डाल सकते हैं। आइए जानते हैं आज से क्या-क्या बदला है—
1. यूपीआई ट्रांजैक्शन के नए नियम
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अब एक दिन में अधिकतम 50 बार ही बैलेंस चेक किया जा सकेगा।
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बैंक अकाउंट की सूची दिन में केवल 25 बार देख सकेंगे।
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ऑटोपे लेनदेन (SIP, OTT आदि) अब केवल गैर-व्यस्त समय में होंगे: सुबह 10 बजे से पहले, दोपहर 1–5 बजे और रात 9:30 बजे के बाद।
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यूपीआई विफल लेनदेन के स्टेटस चेक के लिए केवल 3 प्रयास मिलेंगे, हर प्रयास के बीच 90 सेकंड का अंतर जरूरी होगा।
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ट्रांजैक्शन करते समय अब प्राप्तकर्ता का नाम अनिवार्य रूप से दिखाई देगा।
2. बैंकिंग कानून संशोधन लागू
बैंकिंग (संशोधन) अधिनियम 2025 के तहत—
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सरकारी बैंकों की लेखा-परीक्षा और प्रशासन बेहतर होगा।
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सहकारी बैंकों में निदेशकों का कार्यकाल बढ़ेगा।
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बिना दावे वाले शेयर और ब्याज की राशि निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में स्थानांतरित की जा सकेगी।
3. ट्रांजैक्शन पर जीएसटी की स्थिति
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₹2,000 से अधिक की यूपीआई ट्रांजैक्शन पर कोई जीएसटी नहीं लगाया जाएगा।
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वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया कि ऐसी कोई सिफारिश नहीं की गई है।
4. अमेरिकी टैरिफ अब 7 अगस्त से लागू
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए 25% आयात शुल्क को 1 अगस्त से आगे बढ़ाकर 7 अगस्त कर दिया गया है।
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इससे हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, गारमेंट और ज्वैलरी जैसे निर्यात क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ सकता है।
5. एलपीजी सिलेंडर के दाम घटे
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19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत ₹33.50 घटाकर ₹1631.50 कर दी गई है।
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घरेलू (14.2 किलो) सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ।
6. मार्केट और ट्राई-पार्टी रेपो का नया समय
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अब यह परिचालन सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होंगे। पहले यह समय 3 बजे तक था।
इन सभी बदलावों का उद्देश्य उपभोक्ता सुरक्षा, प्रणाली में पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन को बढ़ाना है। यदि आप इनसे प्रभावित होते हैं, तो योजना बनाते समय इन नियमों का ध्यान अवश्य रखें।