


बीकानेर: बाल श्रमिक को दुकान से छुड़ाया, मालिक के खिलाफ दर्ज हुआ केस
बीकानेर जिले में मानव तस्करी विरोधी एवं गुमशुदा व्यक्ति प्रकोष्ठ की टीम ने बालश्रम के एक मामले में कार्रवाई करते हुए एक दुकान से नाबालिग श्रमिक को मुक्त करवाया है। यह कार्रवाई 30 जुलाई को सवाई सिंह रत्नू, पुलिस निरीक्षक, और उनकी टीम द्वारा की गई।
पुलिस टीम पवनपुरी, मेडिकल सर्किल, अम्बेडकर सर्किल, मार्डन मार्केट और फड़ बाजार में बालश्रम की चेकिंग करते हुए रोशनीघर चौराहा स्थित “काका शू कम्पनी” नामक दुकान पर पहुंची। वहां एक नाबालिग बालक ग्राहकों को जूते-चप्पल दिखाते हुए काम करता मिला। पूछताछ में बालक ने अपना नाम विशाल बताया और बताया कि वह पिछले 5 महीनों से इस दुकान में काम कर रहा है।
दुकान मालिक की पहचान राजेन्द्र पारीक (42 वर्ष), निवासी सूरज बाल बाड़ी विद्यालय के पास, वैद्य मघाराम कॉलोनी, बीकानेर के रूप में हुई।
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कानूनी कार्रवाई
राजेन्द्र पारीक पर बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम 1986 की धारा 3, 7, 11, 14, किशोर न्याय अधिनियम (J.J. Act) 2015 की धारा 79 और भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 146 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
बालक को तत्काल संरक्षण में लेते हुए बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। पुलिस की इस कार्रवाई से बालश्रम रोकने के प्रयासों को बल मिला है और प्रशासन ने ऐसे मामलों पर सख्ती से कार्रवाई का संकेत दिया है।