

ITR-2 और ITR-3 की Excel Utility जारी, अब टैक्स भरना होगा और आसान
आयकर विभाग ने असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए ITR-2 और ITR-3 की Excel यूटिलिटीज जारी कर दी हैं। इससे उन टैक्सपेयर्स को राहत मिलेगी, जिनकी इनकम कैपिटल गेन, क्रिप्टो या किसी विशेष स्रोत से होती है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ITR फाइल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 है।
इन यूटिलिटीज की घोषणा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर की। विभाग ने कहा, “असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए ITR-2 और ITR-3 की Excel यूटिलिटी अब पोर्टल पर उपलब्ध है।”
कैसे करें इस्तेमाल?
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इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और ITR-2 या ITR-3 की Excel यूटिलिटी डाउनलोड करें।
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डाउनलोड की गई ZIP फाइल को एक्सट्रैक्ट करने पर एक Excel स्प्रेडशीट मिलेगी।
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इस फाइल में दिए गए शेड्यूल्स और सेक्शंस में अपनी इनकम और अन्य जानकारी भरें।
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भरने के बाद इस फाइल को इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉग इन करके अपलोड करें।
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ITR सफलतापूर्वक सबमिट करने के बाद, 30 दिनों के भीतर ई-वेरिफिकेशन करना जरूरी है।
ITR-2 किसके लिए है?

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जिनकी सालाना आय ₹50 लाख से अधिक है
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जिन्हें कैपिटल गेन या विदेश से इनकम होती है
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जिनके पास एक से ज्यादा प्रॉपर्टी है
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वे व्यक्ति या HUFs जिन्हें बिजनेस या प्रोफेशन से आय नहीं होती
ITR-3 किसके लिए है?
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बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम करने वालों के लिए
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पार्टनरशिप फर्म से सैलरी, बोनस या कमीशन पाने वालों के लिए
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क्रिप्टो इनकम, अनलिस्टेड शेयर रखने वाले या कंपनी के डायरेक्टर होने की स्थिति में
नई यूटिलिटी का उपयोग करके टैक्सपेयर्स आसानी से रिटर्न भर सकते हैं और गलती की संभावना भी कम होगी।