

उदयपुर फाइल्स पर रोक की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज, आरोपी को हाईकोर्ट जाने की सलाह
देश के चर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ को रिलीज से पहले रोकने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई करते हुए याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि याचिकाकर्ता चाहे तो संबंधित हाईकोर्ट का रुख कर सकता है।
क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?
जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस जॉयमाला बागची की पीठ ने कहा, “हम इस याचिका पर विचार नहीं कर सकते। यदि याचिकाकर्ता को कोई आपत्ति है तो वह हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करे।” अदालत ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि फ़िल्म की रिलीज़ को रोका नहीं जा सकता।
किसने लगाई थी याचिका?
यह याचिका कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी मोहम्मद जावेद ने दायर की थी। उसने अपनी याचिका में कहा था कि मामले में ट्रायल अभी जारी है और यदि फिल्म राजस्थान में रिलीज हुई तो इससे निष्पक्ष सुनवाई प्रभावित हो सकती है। इसलिए, फिल्म की राजस्थान में रिलीज पर रोक लगाई जाए।
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फिल्म कब होगी रिलीज?
‘उदयपुर फाइल्स’ फिल्म 11 जुलाई 2025 को रिलीज की जाएगी। इस फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर पहले से काफी चर्चा है।

हत्या का मामला और एनआईए की जांच
गौरतलब है कि 28 जून 2022 को उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल की हत्या दुकान में दिनदहाड़े गला काटकर कर दी गई थी। इस वीभत्स वारदात को मोहम्मद रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद ने अंजाम दिया था। इस केस की जांच एनआईए को सौंपी गई थी, जिसने पाकिस्तान के दो लोगों सलमान और अबू इब्राहिम को फरार घोषित किया।
एनआईए ने मामले में मुख्य आरोपियों सहित कुल 11 लोगों – मोहसिन, आसिफ, मोहम्मद मोहसिन, वसीम अली, फरहाद उर्फ बबला, मोहम्मद जावेद, मुस्लिम मोहम्मद और अन्य के खिलाफ UAPA, आर्म्स एक्ट और आपराधिक षड्यंत्र के तहत मामला दर्ज कर विशेष अदालत में चालान पेश किया।
सरकारी पक्ष की दलील:
एनआईए ने अदालत में कहा था कि यह घटना सिर्फ हत्या नहीं, बल्कि सुनियोजित आतंकी साजिश है, जिसका संबंध अंतरराष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क से है।
निष्कर्ष:
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब ‘उदयपुर फाइल्स’ के रिलीज का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि, यदि याचिकाकर्ता चाहे तो हाईकोर्ट में चुनौती दे सकता है, लेकिन फिलहाल फिल्म तय तारीख पर रिलीज होने जा रही है।