


ई-केवाईसी अनिवार्य: रसोई गैस कनेक्शन पर सख्ती, नहीं कराने पर बंद हो सकती है सप्लाई
देशभर में घरेलू रसोई गैस कनेक्शनों को लेकर अब पेट्रोलियम कंपनियों ने ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है। यह कदम गैस की कालाबाजारी रोकने, बोगस कनेक्शन खत्म करने और सब्सिडी के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। कंपनियों ने सभी गैस एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे प्रत्येक उपभोक्ता की ई-केवाईसी पूर्ण कराएं।
इस महीने के अंत तक सप्लाई पर लग सकती है रोक
हालांकि अभी तक ई-केवाईसी कराने की अंतिम तिथि घोषित नहीं की गई है, लेकिन संभावना है कि जुलाई माह के अंत तक जिन उपभोक्ताओं ने ई-केवाईसी नहीं कराई, उनकी गैस री-फिलिंग अस्थाई रूप से रोक दी जाएगी।
राज्य में 1400 से अधिक गैस एजेंसियों से जुड़े उपभोक्ता प्रभावित
राज्य की करीब 1400 गैस एजेंसियों से जुड़े ऐसे उपभोक्ता जिनके नाम पर एक से अधिक कनेक्शन हैं, जो नियमित उपभोक्ता नहीं हैं या जिनके दस्तावेज संदिग्ध हैं, उन पर विशेष निगरानी रखी जा रही है।
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ई-केवाईसी नहीं कराने पर ये परिणाम हो सकते हैं:
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गैस सिलेंडर की डिलीवरी पर अस्थाई रोक लग सकती है
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फर्जी दस्तावेजों पर लिए गए कनेक्शन रद्द किए जा सकते हैं
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उपभोक्ता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है
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दुर्घटना की स्थिति में बीमा दावा (इंश्योरेंस क्लेम) अस्वीकार किया जा सकता है
क्या है ई-केवाईसी और कैसे कराएं पूरी
ई-केवाईसी (इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर) प्रक्रिया के तहत उपभोक्ता को आधार कार्ड और मोबाइल नंबर के माध्यम से अपनी पहचान ऑनलाइन सत्यापित करानी होती है। यह प्रक्रिया गैस एजेंसी या संबंधित कंपनी के पोर्टल के माध्यम से की जा सकती है।
लापरवाही पड़ी तो महंगी
गैस एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि जो उपभोक्ता ई-केवाईसी नहीं करवा रहे हैं, उन्हें बोगस मानते हुए उनका कनेक्शन स्थायी रूप से रद्द किया जा सकता है। इसलिए सभी उपभोक्ताओं से आग्रह किया गया है कि वे जल्द से जल्द अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर लें ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की परेशानी से बचा जा सके।